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अदालत ने शनिवार को कहा कि वह आईआरसीटीसी होटल टेंडर मामले में दाखिल आरोपपत्र पर 11 सितंबर हो विचार करेगी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के सामने इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया.
मामला आईआरसीटीसी के रांची और पुरी के दो होटलों के रखरखाव का ठेका 2006 में एक निजी कंपनी को देने से जुड़ा है. इसमें कथित तौर पर ठेके के बदले में रिश्वत के रूप में पटना के प्रमुख स्थान पर तीन एकड़ व्यावसायिक जमीन देने की बात कही गई है.
सभी आरोपियों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. सीबीआई ने अप्रैल में आईआरसीटी होटल रखरखाव ठेका मामले में 12 लोगों और दो कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था.
(इनपुटः IANS)
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