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दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हुई के हिंसा के बाद अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के नाम पर इलाके में बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा किए जा रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने के अभियान पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.
बता दें कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से हटा रहे थे. इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है. उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कहना है कि ये कार्रवाई अवैध संपत्तियों और अतिक्रमण पर की जा रही है. इसके लिए एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से मदद मांगी थी और अवैध निर्माण हटाने के लिए 400 जवानों की भी मांग की थी.
एमसीडी के इस अतिक्रमण अभियान के दौरान जिनकी संपत्तियों पर कार्रवाई हुई, वे लोग रोते हुए नजर आए.
बुधवार यानी 20 अप्रैल की सुबह से ही इलाके में आम लोग अपने दुकान और सामान को फुटपाथ से समेटते हुए दिख रहे हैं. साथ ही निगम के इस फैसले के बाद सुबह से ही जहांगीरपुरी में हलचल भरा माहौल है. जहांगीरपुरी हिंसा प्रभावित इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. डीसीपी (उत्तर पश्चिम) उषा रंगनानी ने जहांगीरपुरी क्षेत्र का निरीक्षण किया साथ ही सुरक्षाबलों ने फ्लैगमार्च भी निकाला.
बताया जा रहा है कि जहांगीरपुरी इलाके में 14 कंपनी फोर्स यानी करीब 1500 जवान जहांगीरपुरी में तैनात हैं.
बता दें कि जहांगीरपुरी में बहुत सारे लोग कबाड़ का काम करते हैं. कबाड़ और पूराने सामान को खरीद-बेचकर अपना घर चलाते हैं.
जहांगीरपुरी के अवैध निर्माण हटाने को लेकर एमसीडी की संभावित कार्रवाई को लेकर हैदराबाद के सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी (BJP) पर गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है. ओवैसी ने कहा,
बता दें कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने नगर निगम के मेयर को पत्र लिखकर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लेने को कहा था.
17 अप्रैल को दिल्ली के जहांगरपुरी इलाके से हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी. शाम के वक्त जब एक मस्जिद के आगे ये शोभायात्रा पहुंची तो वहां किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई जिसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हुआ और पत्थरबाजी भी हुई. जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे.
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