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जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ हुए गैंगरेप और मर्डर केस में अब फैसला आ गया है. पठानकोट की अदालत ने 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इसके अलावा सातवें आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है. अब इन 6 दोषियों में से 3 को उम्रकैद की सजा और 3 को 5-5 साल की कैद की सजा सुनाई गई है.
पंद्रह पन्नों की चार्जशीट के मुताबिक, पिछले साल 10 जनवरी को अगवा की गई आठ साल की बच्ची को कठुआ जिले के एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. उसे चार दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गयी. 14 जनवरी को उसकी हत्या कर दी गई थी और 17 जनवरी को उसका शव मिला था.
देखें वीडियो - सुनिए कठुआ केस की चार्जशीट में दर्ज रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी
जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच के मामला संभालने के बाद जम्मू क्षेत्र में राजनीतिक उथल-पुथल देखी गई. क्राइम ब्रांच ने इस मामले में एक किशोर और दो पुलिस अधिकारियों सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन पर सबूत नष्ट करने का आरोप था.
मामले में रोजाना आधार पर सुनवाई पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट में जिला और सत्र अदालत में पिछले साल जून के पहले हफ्ते में शुरू हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जम्मू कश्मीर से बाहर भेजने का आदेश दिया था, जिसके बाद जम्मू से करीब 100 किलोमीटर और कठुआ से 30 किलोमीटर दूर पठानकोट की अदालत में मामले को भेजा गया.
सुप्रीम कोर्ट का आदेश तब आया जब कठुआ में वकीलों ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को इस सनसनीखेज मामले में चार्जशीट दाखिल करने से रोका था. इस मामले में अभियोजन दल में जे के चोपड़ा, एस एस बसरा और हरमिंदर सिंह शामिल थे.
क्राइम ब्रांच ने इस मामले में ग्राम प्रधान सांजी राम, उसके बेटे विशाल, भतीजे किशोर और उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफ्तार किया था. इस मामले में दो विशेष पुलिस अधिकारियों- दीपक खजुरिया और सुरेंद्र वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया. सांजी राम से कथित तौर पर चार लाख रुपये लेने और महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने के मामले में हेड कॉन्स्टेबल तिलक राज और एसआई आनंद दत्ता को भी गिरफ्तार किया गया.
जिला और न्यायाधीश ने आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय किए हैं. किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा. अगर आरोपियों को दोषी करार दिया जाता है तो उन्हें कम से कम उम्रकैद और अधिकतम मौत की सजा सुनाई जा सकती है.
पंजाब: कठुआ रेप और हत्या मामले में फैसले से पहले आरोपियों को पठानकोट कोर्ट लाया गया.
करीब 6 महीने के बाद इस मामले का फैसला आ चुका है. पठानकोट कोर्ट ने आठ साल की मासूम बच्ची के हत्या और गैंगरेप मामले में 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है. मामले में कुल 8 मुख्य आरोपी थे लेकिन फैसला 6 पर सुनाया गया है. इसमें एक आरोपी नाबालिग है.
पठानकोट की अदालत ने इस मामले में फैसला सुना दिया है. गांव के प्रधान सांजी राम समेत 6 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं. सांजी राम, दो स्पेशल पुलिस अफसर दीपक खजुरिया और सुरेंद्र वर्मा, हेड कॉन्सटेबल तिलक राज दोषी करार दिए गए हैं. 7 में 6 आरोपियों को दोषी पाया गया है. विशाल नाम के एक आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है.
कठुआ गैंगरेप और हत्या मामला: पठानकोट कोर्ट सोमवार शाम 4 बजे करेगा सजा का ऐलान.
कठुआ गैंगरेप और मर्डर के दोषी हैं ये 6
अब से कुछ देर में दोषियों की सजा का ऐलान होगा.
कठुआ गैंगरेप-मर्डर केस में सजा का ऐलान हो गया है. दोषी सांजीराम, दीपक खजुरिया, परवेश कुमार को उम्रकैद की सजा दी गई है. वहीं तिलक राज, आनंद दत्ता, सुरेंद्र कुमार को 5-5 साल की सजा हुई है.
राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा का कहना है कि उन्हें लगा था दोषियों को मौत की सजा होगी. जम्मू-कश्मीर सरकार को हाईकोर्ट में अपील करना चाहिए.
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