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शोपियां फायरिंग केस: FIR के खिलाफ मेजर आदित्य के पिता SC पहुंचे

जम्‍मू-कश्‍मीर के शोपियां मामले में आर्मी मेजर के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को हटाने की मांग

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भारत
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सेना की गढ़वाल इकाई के 10 कर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 302, 307 के तहत एफआईआर दर्ज की थी.
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सेना की गढ़वाल इकाई के 10 कर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 302, 307 के तहत एफआईआर दर्ज की थी.
सांकेतिक तस्वीर

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जम्मू-कश्मीर के शोपियां फायरिंग केस में सेना के जवानों पर एफआईआर के बाद मेजर आदित्य के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. पिता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि उनके बेटे पर दर्ज एफआईआर रद्द की जाए.

इस मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

इससे पहले मानवाधिकार आयोग में भी सैनिकों के बच्चों ने पत्थरबाजों के खिलाफ सेना के मानवाधिकार की रक्षा की अपील की है. बता दें, सेना ने भी दावा किया है कि शोपियां फायरिंग में मेजर आदित्य और उनकी टीम ने पत्थरबाजों के खिलाफ सेल्फ डिफेंस में ही गोली चलाई थी.

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क्या है पूरा मामला?

शोपियां के गानोपोरा गांव में 27 जनवरी को प्रदर्शनकारी भीड़ ने सेना के काफिले पर हमला कर दिया. इसके बाद सुरक्षाबलों की गोलीबारी में दो युवा प्रदर्शनकारियों, जावेद अहमद और सुहेल अहमद की मौत हो गई थी.

राज्य सरकार ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं, जबकि पुलिस ने सेना की 10 गढ़वाल यूनिट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इस एफआईआर में मेजर आ‍दित्‍य कुमार भी आरोपी हैं.

घाटी की सियासत हुई गर्म

बता दें कि सोमवार को जम्मू-कश्मीर के विपक्षी दल नेशनल कॉन्‍फ्रेंस (एनसी) ने इस गोलीबारी मामले में दर्ज प्राथमिकी में नामजद सैनिकों की गिरफ्तारी की मांग की थी.

इस मसले पर राज्य में सत्ताधारी गठबंधन पीडीपी और बीजेपी के बीच तनातनी हो गई है. बीजेपी इस एफआईआर को वापस लेने की मांग कर रही है, जबकि पीडीपी ने इसे खारिज कर दिया है. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जांच को तार्किक नतीजे तक पहुंचाया जाएगा.

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