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प्रज्वल रेवन्ना यौन शोषण मामला: HD रेवन्ना को SIT ने अपहरण मामले में हिरासत में लिया

HD Revanna in custody: कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के तुरंत बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया.

क्विंट हिंदी
भारत
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<div class="paragraphs"><p>प्रज्वल रेवन्ना यौन शोषण मामला: HD रेवन्ना को SIT ने अपहरण मामले में हिरासत में लिया</p></div>
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प्रज्वल रेवन्ना यौन शोषण मामला: HD रेवन्ना को SIT ने अपहरण मामले में हिरासत में लिया

(फोटो: क्विंट हिंदी)

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JDS नेता एचडी रेवन्ना (HD Revanna in custody) को विशेष जांच दल (SIT) ने शनिवार, 4 मई की शाम को हिरासत में ले लिया. बेंगलुरु के केआर नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले के तहत यह कार्रवाई की गई है. रेवन्ना को बेंगलुरु में उनके पिता, JDS अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के आवास से हिरासत में लिया गया. बता दें, कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के तुरंत बाद ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया.

क्या है पूरा मामला?

कर्नाटक पुलिस ने 20 वर्षीय युवक की शिकायत पर गुरुवार, 2 मई को एचडी रेवन्ना के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था. शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि रेवन्ना के सहयोगी ने कथित तौर पर उसकी मां का अपहरण किया था. जो प्रज्वल रेवन्ना यौन शोषण मामले में सर्वाइवरों में से एक हैं.

द क्विंट को प्राप्त FIR के अनुसार, शिकायतकर्ता ने सतीश बबन्ना नामक व्यक्ति पर एचडी रेवन्ना के आदेश पर उसकी मां को "जबरन" ले जाने और उसे "अज्ञात स्थान" पर रखने का आरोप लगाया है.

पुलिस ने एचडी रेवन्ना और बबन्ना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 364ए (फिरौती के लिए अपहरण), 365 (व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने के इरादे से अपहरण) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है.

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल, पुलिस टीमें 'अपहृत महिला' का पता लगाने में जुटी है.

प्रज्वल रेवन्ना यौन शोषण मामले ने कर्नाटक में राजनीतिक तूफान ला दिया है. इस मामले की जांच में SIT जुटी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्नाटक पुलिस ने गुरुवार 2 मई को प्रज्वल के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया है.

"दोस्तों ने मुझे वीडियो के बारे में बताया"

FIR के मुताबिक, घटना 29 अप्रैल की है. महिला एचडी रेवन्ना की पूर्व कर्मचारी थी और 6 साल तक होलेनरासिपुरा में रेवन्ना के आवास और फॉर्महाउस में काम किया था.

मैसूर जिले के केआर नगर के रहने वाले शिकायतकर्ता ने बताया कि तीन साल पहले उसकी मां ने नौकरी छोड़ दी थी और दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने के लिए अपने शहर लौट आई थीं.

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के दिन 26 अप्रैल को सतीश बबन्ना उनके घर आया था. परिवार बबन्ना को पहले से जानता था. बबन्ना ने बताया था कि रेवन्ना की पत्नी ने उसकी मां को किसी काम से बुलाया है.

"बबन्ना ने मेरे परिवार से कहा कि अगर वो हमारे घर पर आते हैं तो हमें इसके बारे में पुलिस को नहीं बताना है. उसने हमारे खिलाफ केस करवाने की धमकी भी दी और कहा कि अगर पुलिस आए तो हम उसे सचेत कर दें. 29 अप्रैल को रात 9 बजे, जब मेरी मां घर पर थी, तब सतीश बबन्ना हमारे घर आया और कहा कि अगर उसे पुलिस ने पकड़ा तो केस होगा और जेल जाना पड़ेगा. उसने मेरी मां को बताया कि रेवन्ना साहब ने उसे ले जाने के लिए कहा है.''
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बाद में, FIR में शिकायतकर्ता ने कहा कि 1 मई को उसके दो रिश्तेदारों ने उसे फोन कर बताया कि प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कथित तौर पर उसकी मां का यौन उत्पीड़न किए जाने का एक वीडियो है और "यह एक बहुत बड़ा मामला बन गया है."

शिकायतकर्ता ने कहा, "मुझे नहीं पता कि मेरी मां को कहां ले जाया गया है. मुझे उनकी जान का डर है. मैं आपसे कानून के तहत कार्रवाई करने और मेरी मां को ढूंढने का अनुरोध करता हूं."

क्या बोले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया?

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा, "हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है. उन्होंने अपहरण मामले में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था लेकिन इसे खारिज कर दिया गया. मुझे अपहृत महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं है. अभी तक पुलिस से बात नहीं हुई."

वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "SIT वह कार्रवाई कर रही है जो करने की जरूरत है. वे कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं. जो लोग अपराध करते हैं, उन्हें सजा देने की जरूरत है."

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) ने गुरुवार, 2 मई को लुकआउट सर्कुलर जारी किया है. इससे पहले प्रज्वल को मंगलवार को SIT के सामने पेश होने का नोटिस दिया गया था, जिसमें वो विफल रहे थे.

प्रज्वल रेवन्ना राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी की यात्रा की है. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की और कहा कि उसने जर्मनी यात्रा के संबंध में विदेश मंत्रालय से न तो कोई राजनीतिक मंजूरी मांगी गई और न ही ऐसी कोई मंजूरी जारी की गई थी.

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