Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019मास्क न लगाने पर झारखंड में 1 लाख का चालान, जानिए UP-बिहार का हाल

मास्क न लगाने पर झारखंड में 1 लाख का चालान, जानिए UP-बिहार का हाल

जानिए यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा में मास्क न लगाने पर लगता है कितना जुर्माना?

क्विंट हिंदी
भारत
Updated:
झारखंड में कोरोना लॉकडाउन नियम तोड़ने पर दो साल जेल का भी प्रावधान
i
झारखंड में कोरोना लॉकडाउन नियम तोड़ने पर दो साल जेल का भी प्रावधान
(फोटो: iStock)

advertisement

कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के चलते झारखंड सरकार ने मास्क लगाने को लेकर ऐसा फैसला किया है जिससे मास्क न लगाने की गलती शायद ही कोई करेगा. झारखंड सरकार ने कोरोना से बचने के लिए बने नियमों की अनदेखी और मास्क न पहनने पर एक लाख रुपये का जुर्माना का ऐलान किया है. सिर्फ एक लाख का जुर्माना ही नहीं बल्कि 2 साल की जेल भी हो सकती है. झारखंड कैबिनेट ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर ये फैसला किया है.

चलिए आपको बताते हैं कि देश भर के राज्यों में मास्क न लगाने और कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर क्या सजा मिल सकती है.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में फेस मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना राशि बढ़ा दी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें सार्वजनिक रूप से मास्क न लगाने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है.

दिल्ली ने नियम उल्लंघन से वसूले करोड़ों रुपए

दिल्ली में मास्क न लगाने पर पिछले 3 महीनों में पुलिस ने 2.4 करोड़ रुपये जुर्माने के तौर पर लोगों से वसूले हैं.

दिल्ली में मास्क न पहनने पर 200 से 1000 रुपये तक का जुर्माना है. साथ ही मास्क नहीं लगाना या नियमों का उल्लंघन करना आपको जेल भी पहुंचा सकता है. मास्क नहीं लगाने पर 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है.

बिहार

बिहार में अगर कोई बिना फेस मास्क दिखेगा तो उससे 50 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा. हेल्थ डिपार्टमेंट ने बिहार एपिडेमिक कोविड-19 मैन्युल, 2020 में बदलाव करते हुए मास्क नहीं पहनने वालों पर 50 रुपये फाइन लगाने का ऑर्डर जारी किया है. हालांकि जुर्माना वसूलने के बाद मुफ्त में दो मास्क भी दिए जाएंगे.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अहमदाबाद

अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एएमसी) ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने और थूकने पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है. यही नहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये भी ऐलान किया है कि अगर आसपास के क्षेत्र में लोगों को पान का पीक फेकते देखा गया तो पान के दुकान के मालिकों को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक अनलॉक -2 के दौरान जुलाई के पहले दो हफ्तों में, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 1.72 लाख लोगों को दंडित किया है. मई से 12 जुलाई के दौरान एएमसी ने 1.52 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की है.

वहीं सूरत शहर के नागरिक निकाय ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालो के लिए 100 रुपये जुर्माना का नियम लागू किया है.

हरियाणा

अगर आप हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते या थूकते पाए जाते हैं, तो मौके पर 500 रुपये का जुर्माना देने के लिए तैयार रहें.

मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश में बाकी राज्यों की तरह ही पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना जरूरी है. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 500 रुपए और मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपए का जुर्माने का आदेश है. एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस और नगर निगम को भी यह जुर्माना वसूलने के अधिकार दिए गए हैं. इसके अलावा राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 1000 रुपए का फाइन भी लिया जाएगा.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ग्वालियर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने अगल तरह के नियम बनाए हैं.

बिना मास्क घूमने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ ही उनसे कोरोना योद्धा के रूप में तीन दिनों तक काम लिया जाएगा. ग्वालियर जिला प्रशासन ने नियम बनाया है कि जो लोग नियम का पालन नहीं करेंगे उन्हें तीन दिनों के लिए शहर में चेक पोस्ट, फीवर क्लीनिक या अस्पतालों में काम पर लगाया जाएगा, जहां कोरोना वायरस के मरीज भर्ती हैं.

केरल

दिल्ली की तरह केरल भी पहले से ही उन लोगों को दंडित कर रहा है जो सार्वजनिक रूप से मास्क नहीं पहनते हैं. केरल में नियम के मुताबिक पहली बार मास्क नहीं लगाने पर पकड़े जाने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है लेकिन दोबारा बिना मास्क के पकड़ाता है तो जुर्माना 5,000 रुपये में लिया जाता है. साथ ही सार्वजनिक जगह पर थूकने पर एक हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 24 Jul 2020,01:27 PM IST

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT