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इसरो जासूसी मामले में केरल हाईकोर्ट ने गुजरात के पूर्व DGP को दी जमानत

इसरो जासूसी मामले में केरल हाईकोर्ट ने दी आरोपियों को राहत

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गुजरात के पूर्व प्रभारी डीजीपी पी पी पांडे को बड़ी राहत
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गुजरात के पूर्व प्रभारी डीजीपी पी पी पांडे को बड़ी राहत
(फोटो: पीटीआई)

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इसरो (ISRO) जासूसी मामले में केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार सहित दो पुलिस अधिकारियों एस. विजयन, एस. दुर्गा दत्त और पूर्व आईबी अधिकारी पी.एस जयप्रकाश को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है. ये सभी 1994 के इसरो जासूसी मामले में आरोपी थे.

श्री कुमार इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नरायण से जुड़े मामले में 7वें आरोपी हैं. पिछले महीने CBI ने केरल उच्च न्यायालय को यह सूचित किया था कि 1994 में हुए इसरो जासूसी मामले में पाकिस्तान सहित अन्य विरोधी देशों की संलिप्तता है.

एफआईआर में 18 पूर्व पुलिस अधिकारी नामजद

सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में श्रीकुमार समेत 18 पूर्व पुलिस अधिकारियों को नामजद किया है. अंतरिक्ष एजेंसी के तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र में काम कर रहे नारायणन को सीबीआई जांच के बाद जासूसी के आरोप मुक्त कर दिया गया था. बाद में, उन्होंने केरल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा

मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि सीबीआई कानून के हिसाब से जांच के लिए स्वतंत्र है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जस्टिस डीके जन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की है. जांच एजेंसी को एफआईआर दर्ज करने के बाद सबूत एकत्र करना चाहिए और जस्टिस डीके जैन की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना चहिए.

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