advertisement
पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने बताया है कि कुलभूषण जाधव को काउंसल एक्सेस मुहैया कराया जाएगा. बुधवार को आईसीजे में हुई सुनवाई के दौरान जाधव को काउंसलर एक्सेस दिए जाने की भारत की मांग के पक्ष में फैसला आया था. पाकिस्तान की ओर से जासूसी और आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद हैं.
18 जुलाई को देर रात पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर के ये जानकारी दी है कि आईसीजे में आए फैसले के बाद ये कदम उठाया गया गया है.
आईसीजे ने अपने फैसले में कहा था कि पाकिस्तान, भारत को जाधव तक राजनयिक पहुंच देने के लिए वियना संधि के प्रावधानों के तहत ‘वचनबद्ध’ है. अब भारतीय हाई कमीशन जाधव से मुलाकात कर सकेगा और उन्हें वकील और दूसरी कानूनी सुविधाएं दे पाएगा.
बुधवार, 17 जुलाई को इस केस में फैसला सुनाया गया और जिसमें भारत को बड़ी राजनयिक जीत और पाकिस्तान करारी फटकार मिली. आईसीजे ने इस मामले में पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई है. कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को उनके अधिकारों के बारे में नहीं बताकर वियना संधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.
आईसीजे ने अपने फैसले में कहा,
हालांकि आईसीजे ने भारत की उन मांगों को खारिज कर दिया जिनमें जाधव को दोषी ठहराने के सैन्य अदालत के फैसले को रद्द करने, उन्हें रिहा करने और भारत तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाना शामिल है.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)