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कुलभूषण जाधव मामले में भारत को बड़ी जीत मिली है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनकी फांसी की सजा को सस्पेंड कर दिया है साथ ही उन्हें काउंसलर एक्सेस देने को कहा है. पाकिस्तान ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी.
इससे पहले भारत ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में अपील की थी और 9 मई 2017 को जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी. इस Live Blog में कुलभूषण जाधव के केस से जुड़े सभी अपडेट आपको मिलते रहेंगे.
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पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कुलभूषण जाधव पर आईसीजे के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कमांडर कुलभूषण जाधव को बरी न करने, छोड़ने और वापस न भेजने वाले आईसीजे के फैसले का स्वागत करता हूं. वह पाकिस्तान के लोगों के साथ अपराध के लिए दोषी है. पाकिस्तान कानून के तहत आगे की कार्रवाई करेगा.
कुलभूषण जाधव केस की पैरवी करने वाले देश के जाने-माने वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि आईसीजे में पाकिस्तान की हार हुई है. उन्होंने कहा, इंटरनेशनल कोर्ट ने माना है कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने ये भी माना कि पाकिस्तान ने काउंसर एक्सेस का भी विरोध किया.
कुलभूषण जाधव के फैसले पर पीएम मोदी ने कहा, "हम आईसीजे के फैसले का स्वागत करते हैं. सत्य और न्याय की जीत हुई. तथ्यों के गहन अध्ययन के आधार पर फैसले के लिए आईसीजे को बधाई. मुझे यकीन है कि जाधव को न्याय मिलेगा. हमारी सरकार हमेशा हर भारतीय की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम करेगी."
कुलभूषण जाधव मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, "हम ICJ की ओर से भारत के पक्ष में दिए गए फैसले का स्वागत करते हैं. 15-1 के वोट से अदालत ने भारत के इस दावे को सही ठहराया है कि पाकिस्तान कई मामलों में वियना कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है."
रवीश कुमार ने कहा, "हम ICJ के निर्देश की सराहना करते हैं कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी सैन्य अदालत की ओर से जाधव को दी गई सजा को पुनर्विचार किया जाना चाहिए. हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान निर्देश को तुरंत लागू करेगा. हम जाधव की जल्द रिहाई और भारत लौटने के लिए सख्ती से काम करना जारी रखेंगे."
कोर्ट ने पाकिस्तान के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि भारत ने जाधव की वास्तविक नागरिकता की जानकारी नहीं दी है. कोर्ट ने कहा कि उसे ये साफ है कि जाधव भारतीय नागरिक हैं और पाकिस्तान ने भी माना है कि जाधव भारतीय नागरिक हैं.
कोर्ट ने पाकिस्तान से कहा कि वो भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा करे. इसका मतलब यह भी है कि जाधव की मौत की सजा पर आईसीजे ने जो रोक लगाई थी, वह जारी रहेगी.
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के पक्ष में 1 तो भारत के पक्ष में 15 वोट पड़े. इसके साथ ही आईसीजे ने जाधव तक राजनयिक पहुंच दिए जाने की भारत की मांग के पक्ष में फैसला सुनाया है. अब भारतीय उच्चायोग जाधव से मुलाकात कर सकेगा और उन्हें वकील और अन्य कानूनी सुविधाएं दे पाएगा.
कुलभूषण जाधव के दोस्तों ने मुंबई में गुब्बारे छोड़कर और केक काटकर फैसले का जश्न का मनाया.
सुषमा स्वराज ने ICJ के इस फैसला का स्वागत किया है, साथ ही इस मामले में भारत के वकील हरीश साल्वे को शुक्रिया भी कहा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत की बड़ी जीत बताया है.
कुलभूषण जाधव केस में भारत को बड़ी जीत मिली है, जाधव को काउंसलर एक्सेस दी जाएगी. ICJ ने पाकिस्तान के पुराने फैसले को सस्पेंड कर दिया है. और जाधव की फांसी पर पाकिस्तान को पुनर्विचार करने को कहा है. बता दें कि पाकिस्तान में जाधव को फांसी की सजा दी थी.
आईसीजे की इंटरनेशनल लीगल एडवाइजर रीमा ओमेर ने ट्वीट कर कहा है,
भारतीय दूतावास की टीम नीदरलैंड के हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच चुकी है. 6.30 बजे इस केस पर फैसला आएगा.
मुंबई में कुलभूषण जाधव के दोस्तों ने एक खास तरह की टीशर्ट पहनी है, जिस पर कुलभूषण की फोटो के साथ लिखा है, 'इंडिया विद कुलभूषण'. ये सभी कुलभूषण जाधव के पक्ष में फैसले के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.
बता दें कि भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव फिलहाल पाकिस्तान की जेल में बंद हैं. कुलभूषण जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने साल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी. इसके बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.