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लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) केस के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्र (Ashish Mishra) उर्फ मोनू को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी है कि वह दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे और जमानत पर रिहा होने के एक हफ्ते बाद वह उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अपनी लोकेशन के बारे में संबंधित कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और मुकदमे में देरी करने की कोशिश करने पर उनकी जमानत रद्द हो सकती है.
आशीष मिश्रा के खिलाफ आरोप है कि 3 अक्टूबर 2021 को जब किसान तीन कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे तब उसने अपनी कार से किसानों को कुचल दिया था. जिसमें चार किसानों की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हुए थे. इसके बाद भड़की हिंसा में चार और लोग मारे गए थे.
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