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चारा घोटाले में लालू को राहत नहीं, HC ने खारिज की जमानत याचिका

लालू यादव ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए जमानत के लिए याचिका डाली थी.

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झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
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झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
(फोटोः ट्विटर)

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चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज हो गई है. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने लालू की जमानत याचिका खारिज की.

झारखंड हाईकोर्ट ने 4 जनवरी को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था. लालू प्रसाद ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए देवघर, दुमका और चाईबासा केसों में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. झारखंड हाईकोर्ट में ये याचिका 11 दिसंबर को डाली गई थी.

लालू प्रसाद को उनकी खराब सेहत के बाद रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) में रखा गया है. वहां उनका डायबिटीज और किडनी और दिल से जुड़ी बीमारियों का इलाज चल रहा है.

करोड़ों के चारा घोटाले के तीन मामलों में लालू प्रसाद दिसंबर 2017 से जेल में सजा काट रहे हैं.

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क्या है चारा घोटाला?

लालू प्रसाद को चारा घोटाले के पहले मामले में 37 करोड़ रुपये के गबन का दोषी पाया गया था. 3 अक्टूबर 2013 को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी और उन्हें रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद किया गया था. हालांकि उन्‍हें कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी.

इस घोटाले के दूसरे मामले में लालू को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराया गया था और 6 जनवरी को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी.

दुमका कोषागार मामले में उनपर 13.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने का आरोप है. इस मामले में सीबीआई ने 48 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. इनमें से बाद में 14 आरोपियों की मौत हो गई. एक ने अपराध स्वीकार कर लिया और दो सरकारी गवाह बन गए.

तीसरे मामले में उन्हें चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के लिए 24 जनवरी को दोषी ठहराया गया था और पांच साल की सजा दी गई.

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