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मनी लॉड्रिंग केस में सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और दामाद को जमानत मिल गई है. फिलहाल दोनों के लिए राहत की खबर है. मीसा अपने पति शैलेष के साथ सोमवार सुबह सीबीआई कोर्ट में पेश हुई थीं . कोर्ट ने 2-2 लाख के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी.
इससे पहले मीसा भारती ने खुद को इस मामले में निर्दोष बताया था. मीसा भारती का कहना है कि मनी लांड्रिंग के लिए जांच दायरे में आई कंपनी को उनके पति और एक सीए चला रहा था. सीए की मौत हो चुकी है. वहीं ईडी का कहना है कि मुखौटा कंपनियों के जरिए 1.2 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग के षडयंत्र में यह दंपत्ति ‘सक्रिय रूप से शामिल' था.
मीसा और उनके पति को 5 मार्च को कोर्ट में पेश होना है. यह मामला मीसा भारती और उनके पति के अपनी कंपनी मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट के नाम पर दिल्ली में एक फॉर्म हाउस की खरीद से जुड़ा है.
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इस मामले में ईडी मीसा भारती से पूछताछ कर चुका है. मीसा ने अपने बयान में कहा था कि संबंधित फर्म का रोजमर्रा का कारोबार पति शैलेष कुमार देख रहे थे, जबकि कंपनी का वित्तीय ब्यौरा कंपनी का सीए संदीप शर्मा देख रहा था. संदीप शर्मा का निधन हो चुका है.
(इनपुट भाषा से)
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Published: 05 Mar 2018,08:30 AM IST