Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019राज्यों के बीच सफर की मिलेगी छूट, किसी परमिट-परमिशन की जरूरत नहीं

राज्यों के बीच सफर की मिलेगी छूट, किसी परमिट-परमिशन की जरूरत नहीं

सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है

क्विंट हिंदी
भारत
Published:
i
null
null

advertisement

सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है.इस बार जिन गतिविधियों में प्रतिबंध लगाया गया था, उन्हें अलग-अलग चरणों के हिसाब से दोबारा खोला जाएगा. नए गाइडलाइन के मुताबिक, अब दो राज्यों के बीच और राज्य के अंदर लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी. इसके लिए अलग से कोई अनुमति या परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, अगर राज्य पब्लिक हेल्थ और आकलन के मुताबिक लोगों की आवाजाही को रेगुलेट करना चाहते हैं तो इससे संबंधित पाबंदियों को वो एडवांस में बताएं. इन पाबंदियों की अच्छी पब्लिसिटी भी करनी होगी.

उदाहरण के तौर पर देखें तो यूपी और एमपी के बीच बिना परमिट या इजाजत के लोग आ जा सकेंगे. दिल्ली-यूपी हर जगह के लिए ये मान्य होगा.

हालांकि, ये ध्यान रखना होगा कि कहीं राज्य सरकार ने पाबंदी तो नहीं लगा रखी है मतलब कि कोई भी राज्य इस आवाजाही को रोकने लिए अपने नियम बना सकेगा. लेकिन राज्य को इन पाबंदियों के बारे में पहले से बताना होगा और इसे लोगों के बीच तक पहुंचाना होगा, इसके लिए जागरूक करना होगा.

नाइट कर्फ्यू का रखना होगा खयाल

आवाजाही के दौरान नाइट कर्फ्यू का खयाल रखना होगा. केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं और सुविधाओं के लिए बाहर जा सकेंगे. केंद्र ने स्थानीय प्रशासन से सेक्शन 144 लागू करने के लिए कहा है.

ये गतिविधियां SOP के हिसाब से ही चलेंगी

पैसेंजर ट्रेन, श्रमिक ट्रेन, घरेलू उड़ान सेवा, विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाना, विदेशी नागरिकों को वापस भेजना जैसी गतिविधियां जारी SOP के मुताबिक चलती रहेंगी. कोई भी राज्य पड़ोसी देशों के साथ क्रॉस-लैंड बॉर्डर ट्रेड के तहत आने वाले सामान की आवाजाही नहीं रोकेगा.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT