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मालेगांव केस: कर्नल पुरोहित को राहत नहीं, ट्रायल पर रोक से इनकार

CJI ने बॉम्बे हाई कोर्ट को दिया 21 नवंबर को सुनवाई का निर्देश

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2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी कर्नल पुरोहित 
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2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी कर्नल पुरोहित 
(फाइल फोटो: PTI)

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साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि यह केस हाईकोर्ट में लंबित है. इसलिए वह इस मामले में दखल नहीं देगा. बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 21 नवंबर को करेगा.

याचिका में पुरोहित ने कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा बिना किसी वैध अनुमति के चलाया जा रहा है. पुरोहित ने मांग की है कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में दर्ज केस में उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि कानून की धारा लगाई है, जिसके लिए जांच एजेंसी ने सरकार से पहले मंजूरी नहीं ली. इसलिए इस केस का ट्रायल रोका जाए.

CJI ने बॉम्बे हाई कोर्ट को दिया 21 नवंबर को सुनवाई का निर्देश

सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाई कोर्ट को पुरोहित की याचिका पर 21 नवंबर को सुनवाई करने का निर्देश दिया. मालेगांव विस्फोट मामले में स्पेशल कोर्ट ने दो नवंबर को पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के बाद औपचारिक रूप से मुकदमा शुरू कर दिया था.

पुरोहित ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत के पहले के आदेश का जिक्र किया था, जिसमें निचली अदालत और बॉम्बे हाई कोर्ट को पुरोहित के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया गया था. उसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत अधिकारियों से मंजूरी के बगैर मुकदमा चलाया जा रहा है.

याचिका में आरोप लगाया गया कि निचली अदालत ने मंजूरी नहीं लेने के दावे को देखे बगैर ही पुरोहित और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए और मुकदमा शुरू कर दिया.

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Published: 19 Nov 2018,01:57 PM IST

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