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Manish Sisodia in 7-day ED Remand: दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 17 मार्च तक ED की हिरासत में भेज दिया है. ED ने कोर्ट से पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत की मांग की थी लेकिन उसे 7 दिन की हिरासत मिली है. इस दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट के भीतर और बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था थी. इससे पहले स्पेशल जज एम के नागपाल ने ईडी और सिसोदिया के वकीलों की दलीलें सुनीं.
आइए जानते हैं आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ?
ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने एक 'साजिश' का दावा किया और कहा कि सिसोदिया ने अपने फोन को नष्ट कर दिया है जो जांच में सबूत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था.
जमानत की सुनवाई के दौरान गिरफ्तार मनीष सिसोदिया ने अपने वकील दयान कृष्णन के माध्यम से कहा, "मेरे पास से एक पैसा भी नहीं मिला है."
मनीष सिसोदिया के वकील कृष्णन ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया, "जमानत अर्जी सूचीबद्ध की गयी और जमानत अर्जी की सुनवाई से एक दिन पहले मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है... इस तरह का आचरण (कंडक्ट) चिंता का विषय होना चाहिए."
सिसोदिया के वकील ने बताया कि दिल्ली शराब नीति की फाइल उपराज्यपाल के पास भी गई थी, जिन्होंने भी इसे मंजूरी दे दी थी. उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि ईडी उपराज्यपाल से पूछताछ करेगी." उन्होंने तर्क दिया है कि अब यह 'एजेंसियों के लिए गिरफ्तारी को एक अधिकार के रूप में लेने का फैशन' बन गया है.
ईडी ने आरोप लगाया है कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को दिल्ली शराब नीति में रिश्वत से फायदा हुआ है. हालांकि के कविता ने आरोपों से इनकार किया है और केंद्र पर राजनीतिक फायदे के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है.
बता दें कि ईडी द्वारा सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की है. तिहाड़ जेल में गिरफ्तारी से पहले ईडी के अधिकारियों ने सिसोदिया से पूछताछ की थी, जहां उन्हें इसी नीति को लेकर सीबीआई द्वारा 26 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद रखा गया था.
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