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कठुआ-उन्नाव केसः केंद्रीय मंत्री बोले,बात का बतंगड़ बनाना ठीक नहीं

मोदी सरकार में मंत्री संतोष गंगवार का उन्नाव-कठुआ केस पर विवादित बयान

क्विंट हिंदी
भारत
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केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार
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केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार
(फोटो: The Quint)

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कठुआ और उन्नाव में हुई रेप की घटनाओं को लेकर पूरे देश में आक्रोश है. इन मामलों के बाद भी आए दिन देश के अलग-अलग हिस्सों से मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं सामने आ रही हैं. लोगों के आक्रोश को देखते हुए मोदी सरकार मासूमों के साथ दरिंदगी रोकने के लिए कड़ा कानून लाने जा रही है. लेकिन दूसरी ओर मोदी सरकार में मंत्री संतोष गंगवार ने विवादित बयान दिया है.

उन्नाव और कठुआ केस पर संतोष गंगवार ने शनिवार को बरेली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इतने बड़े देश में रेप की एक-दो घटनाएं हो ही जाती हैं. इन्हें रोका नहीं जा सकता.

ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं. लेकिन कभी-कभी इन्हें रोका नहीं जा सकता है. लेकिन सरकार सक्रिय है और कार्रवाई कर रही है. लेकिन इतने बड़े देश में अगर एक-दो घटनाएं हो जाएं तो केवल उसको ही बतंगड़ बनाना उचित नहीं है.
<b>संतोष गंगवार, केंद्रीय मंत्री</b>

कठुआ कांड से पूरे देश में है आक्रोश

जम्मू के कठुआ में आठ साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी. बच्ची का शव जंगल से बरामद किया गया था. इस घटना को लेकर पूरे देश के लोगों ने नाराजगी जताई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी.

इसी तरह यूपी के उन्नाव में भी एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हुई. इस घटना में कन्नौज के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य पर आरोप था. लंबी मशक्कत के बाद विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसकी गिरफ्तारी हुई. इस मामले में भी फिलहाल जांच चल रही है. लेकिन पीड़िता को न्याय में देरी के लिए लोगों में नाराजगी है.

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‘बच्चों से रेप के दोषियों को मिलेगी फांसी’

केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला करते हुए 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. शनिवार को प्रधानमंत्री आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया. अब संशोधन के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी.

जम्मू के कठुआ से लेकर सूरत और इंदौर में बच्चों के साथ हुई रेप की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने ये कड़ा कदम उठाया है. सरकार बाल यौन अपराध निरोधक कानून (पॉस्को एक्ट) में संशोधन का अध्यादेश लाएगी. जिसमें 12 साल तक की नाबालिग से रेप के दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान जोड़ा जाएगा.

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