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सुशांत मामले में NBSA ने कई न्यूज चैनलों से माफीनामा चलाने को कहा

न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने न्यूज चैनलों को क्यों दिया ये निर्देश

क्विंट हिंदी
भारत
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सुशांत सिंह राजपूत
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सुशांत सिंह राजपूत
(फोटो: क्विंट हिंदी)

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न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (NBSA) ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में 'असंवेदनशील रिपोर्टिंग' के लिए देश के कई न्यूज चैनलों को माफीनामा चलाने का निर्देश दिया है. लाइव लॉ के मुताबिक, इन चैनलों में आज तक, जी न्यूज, इंडिया टीवी और न्यूज 24 शामिल हैं.

सुशांत से संबंधित फेक ट्वीट्स टेलीकास्ट करने की शिकायत पर आज तक से 27 अक्टूबर को रात 8 बजे माफीनामा चलाने के लिए कहा गया है. इस चैनल पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

एक्टर की मौत के मामले में ‘असंवेदनशील’ टैग लाइन्स चलाकर सनसनीखेज रिपोर्टिंग के लिए जी न्यूज को भी 27 अक्टूबर को माफीनामा चलाने के लिए कहा गया है.

अथॉरिटी ने पाया है कि इंडिया टीवी ने NBSA के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है क्योंकि उसने बार-बार होंठों के रंग और एक्टर की गर्दन पर निशान का विस्तार से जिक्र किया.

उसने कथित तौर पर कपड़े से ढकी हुई बॉडी को अर्पाटमेंट से बाहर लाते हुए भी दिखाया. इस मामले में इंडिया टीवी से भी 27 अक्टूबर को माफीनामा चलाने के लिए कहा गया है.

इसके अलावा NBSA ने पाया है कि न्यूज 24 ने यह दर्शाते हुए, कि सुशांत अपनी ही फिल्म 'छिछोरे' में दिए गए सुसाइड के खिलाफ संदेश को भूल गए, ''आपत्तिजनक और मृतक की गरिमा को प्रभावित करने वाली'' टैग लाइन्स चलाईं. इस चैनल से 29 अक्टूबर को माफीनामा चलाने के लिए कहा गया है.

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