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न्यूजक्लिक विदेशी फंडिंग मामले की जांच करेगी CBI, दिल्ली में दो स्थानों पर ली तलाशी

Newsclick Row: CBI ने न्यूजक्लिक के खिलाफ विदेशी फंड नियमों के उल्लंघन के आरोपों की जांच करेगी, यह मामला दर्ज कर लिया गया है.

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भारत
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<div class="paragraphs"><p>न्यूजक्लिक की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, विदेशी फंड नियमों के उल्लंघन पर होगी जांच</p></div>
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न्यूजक्लिक की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, विदेशी फंड नियमों के उल्लंघन पर होगी जांच

(altered by quint hindi)

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न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक (NewsClick) के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अब विदेशी फंड नियमों के उल्लंघन के आरोपों की जांच करेगी. एजेंसी ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में इसके कार्यालय सहित दो स्थानों पर तलाशी भी ली. CBI के एक सूत्र ने IANS को बताया कि सीबीआई, न्यूजक्लिक के खिलाफ विदेशी फंड नियमों के उल्लंघन के आरोपों की जांच करेगी, यह मामला दर्ज कर लिया गया है.

IANS की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने कहा कि CBI, राष्ट्रीय राजधानी में न्यूजक्लिक और इसके संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के परिसरों की भी तलाशी ले रही है. वह जल्द ही अपनी जांच शुरू करेगी.

कई जगहों पर पड़ चुके हैं छापे

मामले में यह मोड़ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर तलाशी लेने के कुछ दिनों बाद आया है. इसमें न्यूजक्लिक और उससे जुड़े पत्रकारों के परिसर भी शामिल हैं.

3 अक्टूबर को स्पेशल सेल द्वारा दर्ज UPA मामले के संबंध में की गई तलाशी, जब्ती और हिरासत के संबंध में एक बयान में, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि कार्यालय परिसर में 46 लोगों से पूछताछ की गई.

पुलिस ने कहा कि डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों आदि को जब्त कर लिया गया या जांच के लिए इकट्ठा किया गया.

स्पेशल सेल ने इस मामले में 17 अगस्त को न्यूजक्लिक के खिलाफ UAPA और भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की थी.

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न्यूजक्लिक पर चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के आरोप

अगस्त में, New York Times की एक रिपोर्ट में न्यूजक्लिक पर कथित तौर पर चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित संगठन होने का आरोप लगाया गया था.

तलाशी के बाद, स्पेशल सेल ने न्यूजक्लिक के संस्थापक पुरकायस्थ और इसके एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया. उन्हें सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. इसके बाद 10 अक्टूबर को दिल्ली की एक कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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