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NIA कोर्ट ने अखिल गोगोई को UAPA के तहत सभी आरोपों से बरी किया

Assam के विधायक Akhil Gogoi अब जेल से बाहर आ सकते हैं

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<div class="paragraphs"><p>Assam के विधायक Akhil Gogoi अब जेल से बाहर आ सकते हैं</p></div>
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Assam के विधायक Akhil Gogoi अब जेल से बाहर आ सकते हैं

फोटो : Altered by Quint

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एक स्पेशल NIA कोर्ट ने असम के शिवसागर से विधायक अखिल गोगोई (Akhil Gogoi) पर UAPA के तहत सभी आरोप हटा दिए हैं. दिसंबर 2019 में असम में एंटी-CAA आंदोलन (Anti-CAA Protests) में कथित भूमिका के लिए गोगोई और उनके तीन साथियों पर UAPA लगाया गया था. कोर्ट ने इन तीनों को सभी आरोपों से बरी किया.

अखिल गोगोई और उनके साथियों को UAPA के तहत दो मामलों में आरोपी बनाया गया था. गोगोई और उनके दो साथियों पर से 22 जून को एक मामले में आरोप हटा दिए गए थे.

दूसरे केस में भी आरोप हटने के बाद अब निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई के जेल से बाहर आने की संभावना है.

NIA स्पेशल जज प्रांजल दास ने अखिल और उनके तीन साथियों पर चांदमारी केस के संबंध में आरोप तय नहीं किए. इस केस में गोगोई पर माओवादियों से संबंध होने का आरोप था.

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NIA ही दोनों मामलों की जांच कर रही थी. ये दोनों केस चांदमारी और चबुआ पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए थे. ये गोगोई और उनके साथियों की हिंसक CAA प्रदर्शनों में कथित भूमिका से संबंधित थे.

अखिल गोगोई 1 जुलाई को रिहा किए जा सकते हैं, जब कोर्ट जेल में रिलीज ऑर्डर भेजेगा. उनके बाकी तीन साथी पहले से ही जमानत पर बाहर हैं.

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