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दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया गैंगरेप के एक दोषी की याचिका खारिज कर दी है. दोषी पवन कुमार गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि साल 2012 में घटना के दौरान वो नाबालिग था. इसी के आधार में उसने कोर्ट से राहत देने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने दोषी की सभी दलीलों को खारिज करते हुए याचिका को खारिज कर दिया और वकील को जमकर फटकार भी लगाई.
निर्भया कांड के दोषी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि घटना के बाद उसकी उम्र का पता लगाने के लिए ओसिफिकेशन टेस्ट (हड्डियों की जांच से उम्र का पता लगाना) नहीं किया गया था. इसीलिए उसे अब इस आधार पर राहत मिलनी चाहिए. दोषी ने कहा था कि उसे नाबालिग होने के नाते जमानत दी जानी चाहिए.
निर्भया की मां की तरफ से दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जिसमें उन्होंने दोषियों को फांसी देने के लिए जल्द डेथ वारंट जारी करने की मांग की थी. इस पर बुधवार को सुनवाई हुई. कयास लगाए जा रहे थे कि कोर्ट डेथ वारंट जारी कर सकता है. लेकिन कोर्ट ने कहा कि डेथ वारंट जारी करने के मामले में अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी. इससे पहले दोषियों को दया याचिका दायर करने का समय दिया गया है. इससे पहले एक दोषी अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
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