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निर्भया के दोषियों को फांसी कब?आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

केंद्र की याचिका पर कोर्ट ने चारों दोषियों से मांगा जवाब

क्विंट हिंदी
भारत
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केंद्र की याचिका पर कोर्ट ने चारों दोषियों से मांगा जवाब
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केंद्र की याचिका पर कोर्ट ने चारों दोषियों से मांगा जवाब
(फोटो: क्विंट हिंदी)

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साल 2012 के निर्भया गैंगरेप मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में 2 फरवरी को सुनवाई होगी. बता दें कि केंद्र सरकार ने इस मामले में चार दोषियों की फांसी पर रोक लगाने वाले निचली अदालत के आदेश को 1 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. केंद्र की याचिका पर हाई कोर्ट ने चारों दोषियों का जवाब मांगा है.

जस्टिस सुरेश कुमार ने तिहाड़ जेल प्रशासन और मामले के चारों दोषियों- मुकेश कुमार (32), विनय शर्मा (26), पवन गुप्ता (25) और अक्षय सिंह (31) को इस याचिका पर नोटिस जारी किया है.

केंद्र की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले के दोषी अपनी सजा को टलवाने में लगे हुए हैं.

बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने 31 जनवरी को निर्भया मामले के चार दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी. इन दोषियों को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी दी जानी थी. मगर दूसरी बार फांसी के वॉरंट की तामील टाल गई. पहली बार चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी देने का वॉरंट जारी किया गया था. इस पर 17 जनवरी को स्थगन दिया गया था. उसी दिन फिर उन्हें एक फरवरी को फांसी देने के लिए दूसरा वारंट किया गया था, जिस पर रोक लगा दी गई.

पवन, विनय और अक्षय के वकील एपी सिंह ने अदालत से फांसी पर अमल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की अपील की थी और कहा था कि दोषियों के कानूनी रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमेंद्र राणा ने अपने आदेश में कहा था कि अगर कोई एक ही दोषी अपील करता है या आवेदन देता है तो उस मामले में दूसरे दोषियों की सजा की तामील पर रोक लगाई जाएगी.

16 दिसंबर, 2012 की रात को दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा (निर्भया) के साथ गैंगरेप और बर्बरता की गई थी. सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

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Published: 02 Feb 2020,09:14 AM IST

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