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निर्भया के दोषी की रिव्यू पिटीशन खारिज, नाबालिग होने का था दावा

निर्भया गैंगरेप केस में दोषी पवन कुमार गुप्ता की रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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दोषी पवन कुमार गुप्ता की रिव्यू पिटीशन  खारिज 
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दोषी पवन कुमार गुप्ता की रिव्यू पिटीशन खारिज 
(फोटो: PTI)

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निर्भया गैंगरेप केस में दोषी पवन कुमार गुप्ता की रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

निर्भया केस में मौत की सजा का सामना कर रहे चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. उसने कोर्ट से अपराध के समय नाबालिग होने के दावे वाली अपनी याचिका को खारिज किए जाने के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी को पवन की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसने नाबालिग होने के अपने दावे को खारिज करने के, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.

मामले में पवन की ओर से पेश वकील ए पी सिंह ने 20 जनवरी के आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध करते हुए शुक्रवार को अपने मुवक्किल की ओर से याचिका दायर की थी.

बता दें, निर्भया के साथ 16-17 दिसंबर, 2012 की रात में दक्षिण दिल्ली में चलती बस में 6 लोगों ने गैंगरेप किया था और इसके बाद उसे बुरी तरह जख्मी हालत में सड़क पर फेंक दिया था. करीब 15 दिन बाद 29 दिसंबर, 2012 को उसने सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था.

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Published: 31 Jan 2020,04:50 PM IST

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