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निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के चारों दोषियों को फांसी कब होगी यह अभी तक साफ नहीं हुआ है. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने नई तारीख की मांग करने वाली तिहाड़ जेल अधिकारियों की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. आशा देवी ने कहा, 'कहीं न कहीं हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है और इंसाफ उनके (दोषियों) साथ हो रहा है.'
निर्भया की मां आशा देवी ने कहा-
वहीं निर्भया के पिता ने महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा, "अगर फैसला एक दिन भी हमारे पक्ष में हो जाए तो अपराधियों को फांसी हो जाए. सरकार जाने कि अब दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी. निर्भया को देर सवेर न्याय जरूर मिलेगा. लेकिन दिल्ली की महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी अब हमें समझ नहीं आ रहा."
एडिशनल सेशन जज धमेंद्र राणा ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के पांच फरवरी के उस आदेश पर गौर किया, जिसमें चारों दोषियों को एक हफ्ते में कानूनी विकल्पों का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी.
जज ने कहा, "मैं दोषियों के वकील की इस दलील से सहमत हूं कि महज संदेह और अटकलबाजी के आधार पर मौत के वांरट को तामील नहीं किया जा सकता है. इस तरह, यह याचिका खारिज की जाती है. जब भी जरूरी हो तो सरकार उपयुक्त अर्जी देने के लिए स्वतंत्र है."
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