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दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बीते महीने ऑड-ईवन नियम की घोषणा की थी. दिल्ली में 4-15 नवंबर के बीच ऑड-ईवन नियम लागू रहेगा. आज दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन स्कीम का पहला दिन है. इस नियम के मुताबिक, महीने के ऑड (विषम) अंक की तारीख पर दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ ऑड अंक से खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वाहनों को चलाने की ही अनुमति दी जाएगी. वहीं ईवन (सम) अंक की तारीख पर सिर्फ सम अंक से खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वाहनों को अनुमति मिलेगी.
आसान शब्दों में ऑड-ईवन को ऐसे समझ सकते हैं. अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी अंक ऑड (1,3,5,7,9) है तो आप इसे 1,3,5,7,9,11,13, 15 नवंबर को चला सकते हैं. इसी तरह अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी अंक ईवन (2,4,6,8,0) है तो आप इसे 2,4,6,8,10,12, 14 नवंबर को गाड़ी चला सकते हैं. ऐसे में नवंबर महीने में घर से निकलते वक्त तारीख और नंबर प्लेट का आखिरी नंबर जरूर चेक कर लें.
दिल्ली सरकार का यह ऑड-ईवन नियम 4 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगा. केवल रविवार को छोड़कर यह नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मान्य होगा. 2016 से शुरू होने वाली इस स्कीम को तीसरी बार दिल्ली में लागू किया जा रहा है.
Delhi Odd-Even Rules | Odd Days (Vehicle Registration Number ending with 1,3,5,7,9) | Even Days (Vehicle Registration Number ending with 0,2,4,6,8) |
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Allow to Drive (Dates except Sunday) | Odd Dates - November 5th, 7th, 9th, 10th, 11th, 13th and 15th | Even Dates - November 4th, 6th, 8th, 10th, 12th and 14th |
Freely Allow to Drive | Sunday - No Restriction on Sundays | Sunday - No Restriction on Sundays |
Timing of Odd-even | 8am - 8pm | 8am - 8pm |
Vehicle applicability | Private Cars (Petrol, Diesel) | Private Cars (Petrol, Diesel) |
Vehicles Exempted | Electric Cars, VIP Vehicles, Ambulance, Women Only Vehicles, 2 Wheeler | Electric Cars, VIP Vehicles, Ambulance, Women Only Vehicles, 2 Wheeler |
Vehicles Exempted | Commercial CNG Vehicles, Vehicles carrying Students in School Uniform | Commercial CNG Vehicles, Vehicles carrying Students in School Uniform |
Traffic Offence Fine | Rs 4000 | Rs 4000 |
दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन नियम से टू-व्हील को बाहर रखा गया है. बाइक सवारों के अलावा महिलाओं और दिव्यांगजनों पर भी यह नियम लागू नहीं होगा. इन शर्तों के मुताबिक, महिलाओं को मिलेगी छूट
4-15 नवंबर के बीच शुरू हो रही ऑड-ईवन नंबर स्कीम से दो पहिया वाहनों को छूट दी जाएगी. साथ ही विभाग ने इस योजना का उल्लंघन करने पर जुर्माना 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया है.
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