Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019पाकिस्तान में अगवा कर ईसाई नाबालिग की शादी,कोर्ट बोला-वैध है निकाह

पाकिस्तान में अगवा कर ईसाई नाबालिग की शादी,कोर्ट बोला-वैध है निकाह

अदालत का कहना है कि लड़की का मासिक धर्म शुरू हो चुका है लिहाजा शरीयत कानून के मुताबिक ये शादी वैध है.

क्विंट हिंदी
भारत
Published:
एक नाबालिक ईसाई लड़की की जबरन शादी को पाकिस्तान की निचली अदालत ने वैध बताया है
i
एक नाबालिक ईसाई लड़की की जबरन शादी को पाकिस्तान की निचली अदालत ने वैध बताया है
(फोटो: रॉयटर्स)

advertisement

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रताड़ना का एक और मामला सामने आया है. जहां एक नाबालिग ईसाई लड़की की जबरन शादी को पाकिस्तान की निचली अदालत ने वैध बताया है. पिछले साल अक्तूबर में सिंध से 14 साल की ईसाई लड़की को अगवा कर लिया गया था, इसके बाग उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया और अपहरण करने वाले ने उसके साथ निकाह कर लिया.

अदालत का अजीबोगरीब फैसला

पाकिस्तान की निचली अदालत ने शादी को शरीयत कानून के मुताबिक वैध बताया है. अदालत का कहना है कि लड़की का मासिक धर्म शुरू हो चुका है लिहाजा शरीयत कानून के मुताबिक ये शादी वैध है. निचली अदालत के इस फैसले के बाद, पीड़िता लड़की के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है.

पीड़ित के माता-पिता ने निकली अदालत में याचिका डाली थी. उन्होंने कोर्ट को बताया था कि वे अपनी बेटी को देखना चाहते है. 3 फरवरी को कोर्ट ने पीड़िता की उम्र की पुष्टि के लिए पुलिस को जांच का आदेश दिया था. हालांकि जांच में नाबालिक पाए जाने के बाद भी इस शादी को वैध करार दिया गया.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट का उल्लंघन

पीड़िता के वकील तबस्सुम का कहना है कि, “निचली अदालत का ये फैसला गलत है. ये फैसला साफ तौर पर 2014 में पारित सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट का उल्लंघन है. जिसमें अनुसार 18 साल से कम उम्र में की गयी शादी को अमान्य बताया गया है. ये कानून मुख्य रूप से हिंदू और ईसाई समुदाय के प्रांत में नाबालिगों की जबरन शादी को रोकने के लिए बनाया गया था.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT