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अगर आपने अभी तक पैन कार्ड (PAN) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से अभी तक लिंक नहीं किया है, तो यह आपके लिए जरुरी खबर है. Permanent Account Number (PAN) को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर थी. हालांकि अब इसे बढ़ाकर मार्च 2020 तक कर दी गई है. अगर आपने अभी तक पैन-आधार कार्ड एक-दूसरे से लिंक नहीं कराया तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है. इनकम टैक्स विभाग ने आठवीं बार पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाया है.
पहले यह नियम था कि अगर आपने समयसीमा से पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो पैन कार्ड अवैध माना जाएगा. अवैध का मतलब था कि ये मान लिया जाएगा कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है. हालांकि, अब इसे ऑपरेटिव नहीं माना जाएगा, यानी 1 जनवरी 2020 से आप आयकर, निवेश या लोन से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे. इन कामों के लिए पैन और आधार का एक-दूसरे से लिंक होना अनिवार्य है.
केंद्र सरकार ने पहले 30 सितंबर तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कराने की समयसीमा रखी थी, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया था. अब यह तारीख मार्च 2020 तक बढ़ा दी गई है.
पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. बाईं तरफ Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें. लॉगिन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें. अब आधार कार्ड का विकल्प चुनना होगा. यहां पर अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें. इसके बाद नीचे लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें.
एसएमएस के जरिए पैन-आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेजकर लिंक करवाया जा सकता है.
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