Home News India पहलू खान केसः सभी आरोपी बरी, लिंचिंग से लेकर अब तक क्या हुआ?
पहलू खान केसः सभी आरोपी बरी, लिंचिंग से लेकर अब तक क्या हुआ?
अलवर की एक अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया
क्विंट हिंदी
भारत
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राजस्थान के अलवर में भीड़ ने की थी पहलू खान की पिटाई
(फोटोः The Quint)
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अलवर की एक अदालत ने बहुचर्चित पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में छह आरोपियों को बुधवार को बरी कर दिया. अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है.
अपर लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाणा ने अलवर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय (संख्या एक) के बाहर पत्रकारों को बताया, ‘‘अदालत ने छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है. फैसले की कॉपी अभी हमें नहीं मिली है. फैसला पढ़ने के बाद हम अपील करेंगे.’’
बता दें, इस मामले में कुल नौ आरोपियों में तीन नाबालिग हैं, जिनका मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है.
पहलू खान अपने कुछ साथियों के साथ जयपुर से गाय लेकर हरियाणा के नूंह लौट रहे थे. बहरोड़ हाइवे पर कुछ गौरक्षकों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और गौतस्करी के शक में उनके साथ बेरहमी से मारपीट की.
इस घटना में पहलू खान गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया. पहलू खान के साथियों को भी चोटें आईं.
2 अप्रैल 2017
राजस्थान पुलिस ने पहलू खान और उनके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के बजाय पहलू खान और उनके बेटे इरशाद और आरिफ के खिलाफ ही राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 के तहत केस दर्ज कर लिया.
3 अप्रैल 2017
पहलू खान ने इलाज के दौरान शाम करीब 7 बजे दम तोड़ दिया
5 अप्रैल 2017
पुलिस ने पहलू खान की हत्या का केस दर्ज किया. साथ ही इस मर्डर केस में संदिग्धों की जानकारी देने वाले के लिए 5 हजार रुपये के इनाम का ऐलान किया.
कथित गौरक्षकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 323, 341, 147, 308 और 379 में केस दर्ज किया गया. पहलू खान की मौत के बाद पुलिस ने इसमें हत्या के लिए धारा 302 भी जोड़ी.
पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया.
6 अप्रैल 2017
पहली बार पहलू खान के बयान को लेकर रिपोर्ट्स सामने आईं. इनमें कहा गया कि पहलू खान ने अपने बयान में कहा था कि गौरक्षक कथित तौर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे
7 अप्रैल 2017
राजस्थान सरकार ने पहलू खान लिंचिंग केस की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी
इस मामले में एक और गिरफ्तारी हुई. इसके साथ ही पहलू खान लिंचिंग केस में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या चार हुई
गृह मंत्रालय ने मामले की जांच और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया
9 अप्रैल 2017
अलवर पुलिस ने इस मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया. इसके साथ ही आरोपियों की संख्या 6 हो गई
11 मई 2017
राजस्थान पुलिस ने इस मामले का जांच अधिकारी बदला
मामले की जांच अलवर पुलिस के डीएसपी से लेकर जयपुर रूरल पुलिस के एडिशनल एसपी को सौंप दी गई
9 जुलाई 2017
अलवर लिंचिंग केस सीआईडी से सीबीसीआईडी को सौंप दिया गया.
31 अगस्त 2017
राजस्थान हाई कोर्ट ने 19 साल के विपिन यादव को जमानत दे दी
13 सितंबर 2017
राजस्थान पुलिस ने पहलू खान लिंचिंग केस के 6 आरोपियों को क्लीनचिट दे दी
14 अगस्त 2019
अलवर कोर्ट ने पहलू खान लिंचिंग केस के 6 आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया