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शाहीन बाग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, रोड खाली कराने की मांग

कालिंदी कुंज-शाहीन बाग रोड 15 दिसंबर से बंद है

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भारत
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शाहीन बागः दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ SC में याचिका दायर
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शाहीन बागः दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ SC में याचिका दायर
(फोटो: PTI)

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नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन पिछले एक महीने से ज्यादा वक्त से दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन जारी है. जिससे कालिंदी कुंज-शाहीन बाग रोड बंद है. ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है. वकील अमित साहनी ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि पुलिस को इस रास्ते को खोलने के लिए निर्देश जारी किए जाएं.

सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें कोर्ट ने कहा था है कि दिल्ली पुलिस इस मामले पर जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करे.

कालिंदी कुंज-शाहीन बाग रोड 15 दिसंबर से बंद है और 36 दिनों से सड़क पर प्रदर्शनकारी महिलाएं लगातार सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं. यहां कई चर्चित लोग भी उन्हें समर्थन देने पहुंच रहे हैं. 

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया था निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के चलते बंद कालिंदी कुंज-शाहीन बाग रोड को खोलने की जनहित याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस को कहा कि वो कानून के तहत काम करे. हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी नियमों और कानून के हिसाब से काम करें, साथ ही कानून व्यवस्था का भी ध्यान रखें.

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हाईकोर्ट में दायर याचिका में दलील

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि कालिंदी कुंज का इलाका दिल्ली, फरीदाबाद (हरियाणा) और नोएडा (उत्तर प्रदेश) को जोड़ने की वजह से बहुत महत्व रखता है. यहां से निकलने वाले रास्तों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को डीएनडी और दूसरे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जिससे भारी यातायात जाम की स्थिति बन रही है और साथ ही समय और ईंधन की बर्बादी भी हो रही है.

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Published: 20 Jan 2020,06:09 PM IST

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