Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019अयोध्या पर बोले PM मोदी- कोई नहीं जीता,3 कारणों से अहम SC का फैसला

अयोध्या पर बोले PM मोदी- कोई नहीं जीता,3 कारणों से अहम SC का फैसला

पीएम मोदी ने बताया कि ये फैसला किन वजहों से बेहद अहम है

क्विंट हिंदी
भारत
Published:
अयोध्या पर बोले PM मोदी- कोई नहीं जीता,3 कारणों से अहम SC का फैसला
i
अयोध्या पर बोले PM मोदी- कोई नहीं जीता,3 कारणों से अहम SC का फैसला
(फोटो: PTI)

advertisement

अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया. फैसला विवादित जमीन पर रामलला के हक में सुनाया गया. फैसले के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि ये फैसला कई वजहों से बेहद अहम है. उन्होंने कहा कि इस फैसले को हार या जीत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.

यह फैसला न्यायिक प्रक्रियाओं में जन सामान्य के विश्वास को और मजबूत करेगा. हमारे देश की हजारों साल पुरानी भाईचारे की भावना के अनुरूप हम 130 करोड़ भारतीयों को शांति और संयम का परिचय देना है. भारत के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की अंतर्निहित भावना का परिचय देना है.
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

पीएम मोदी ने कहा कि ये फैसला कई वजहों से बेहद अहम है-

उन्होंने कहा,

यह बताता है कि किसी विवाद को सुलझाने में कानूनी प्रक्रिया का पालन कितना अहम है.हर पक्ष को अपनी-अपनी दलील रखने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया गया.न्याय के मंदिर ने दशकों पुराने मामले का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान कर दिया.

हार-जीत के तौर पर न देखें फैसला: पीएम मोदी

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या पर अपना फैसला सुना दिया है. इस फैसले को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. रामभक्ति हो या रहीमभक्ति, ये समय हम सभी के लिए भारतभक्ति की भावना को सशक्त करने का है. देशवासियों से मेरी अपील है कि शांति, सद्भाव और एकता बनाए रखें.
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

फैसले में कहा गया कि राम मंदिर विवादित स्थल पर बनेगा और मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में पांच एकड़ जमीन अलग से दी जाएगी. अदालत ने कहा कि 02.77 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के अधीन रहेगी. केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर बनाने के लिए तीन महीने में एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने निर्मोही अखाड़ा और शिया वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया, लेकिन साथ ही कहा कि निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में जगह दी जाएगी.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: undefined

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT