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Jio नेटवर्क पर पॉर्न साइट बैन, दूसरी कंपनियां भी बंद करेंगी 

सोशल मीडिया में लोगों ने जताई निराशा

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भारत
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Jio ने पॉर्न साइट बंद की, सोशल मीडिया में लोगों ने जताई निराशा
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Jio ने पॉर्न साइट बंद की, सोशल मीडिया में लोगों ने जताई निराशा
(फोटो: क्विंट)

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जियो नेटवर्क में पॉर्न वेबसाइट पर बैन लगा दिया गया है. टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने ऑपरेटरों से पॉर्न साइट ब्लॉक करने को कहा था और सबसे पहले जियो नेटवर्क ने इस पर अमल कर भी दिया है.

हालांकि जियो ने इसका ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि उनके नेटवर्क में पॉर्न साइट नहीं खुल रही है.

सोशल मीडिया पर कई यूजर ने इस बात पर निराशा जताई है कि वो पॉर्न साइट खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोड ही नहीं हो रही है.

दूसरी कंपनियां भी पॉर्न बैन करेंगी?

मुमकिन है कि दूसरे ऑपरेटर भी इन साइटों पर पाबंदी लगा दें. पीटीआई के मुताबिक, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (DoT) ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को अपने नेटवर्क में इसे रोकने का आदेश दिया है. टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने ऐसी करीब 850 वेबसाइट की पहचान की है, जिन्हें ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है.

उत्तराखंड हाईकोर्ट का ये 28 सितंबर का आदेश है, जिसमें चेतावनी है कि अगर टेलीकॉम ऑपरेटरों ने पॉर्न साइट को बैन नहीं किया, तो उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं. इसके बाद ही DoT ने सभी इंटरनेट सर्विस कंपनियों को आदेश दिया कि वो इन्हें ब्लॉक कर दें.

भले ही जियो ने ऐसी साइट को ब्लॉक कर दिया है, पर भारत में कानूनी तौर पर पॉर्न फिल्म बनाना अवैध है, पर अकेले में इसे देखने पर पाबंदी नहीं है.

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पॉपुलर पॉर्न साइट्स

भारत में 850 से ज्यादा पॉपुलर पॉर्न साइट देखी जाती हैं, जिनमें Xvideos और Pornhub शामिल हैं. Reddit पर यूजर्स का कहना है कि ज्यादातर पॉर्न साइट जियो पर ब्लॉक हो गई हैं.

उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद पॉर्न साइट बैन करने की बात कही जा रही है, जिसके मुताबिक बच्चों को ऐसी साइट देखने से बचाया जाना चाहिए.

पॉर्न बनाने पर बैन, लेकिन देखने पर नहीं

भारत में इसे बनाने पर पाबंदी है, लेकिन प्राइवेट तौर पर देखने पर कोई रोक नहीं है. हालाांकि आईटी एक्ट के मुताबिक, साइबर कैफे में पॉर्न देखने की सख्त मनाही है. लेकिन बच्चों से जुड़ी (चाइल्ड पॉर्नोग्राफी) पॉर्न देखने, बनाने पर पूरी तरह रोक है और ये बेहद गंभीर अपराध है.

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Published: 25 Oct 2018,03:22 PM IST

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