TRP स्कैम: अर्णब और BARC के पूर्व CEO की कथित WhatsApp चैट लीक

मुंबई पुलिस ने मामले में इसी हफ्ते सप्लीमेंटरी चार्जशीट दायर की है

क्विंट हिंदी
भारत
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मुंबई पुलिस ने मामले में इसी हफ्ते सप्लीमेंटरी चार्जशीट दायर की है
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मुंबई पुलिस ने मामले में इसी हफ्ते सप्लीमेंटरी चार्जशीट दायर की है
(फोटो: क्विंट हिंदी)

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रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णब गोस्वामी और BARC के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता की कथित WhatsApp चैट्स के स्क्रीनशॉट लीक हो गए हैं. इन चैट्स से लग रहा है कि BARC के पूर्व CEO रिपब्लिक को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं और अर्णब सरकार में अपनी पहुंच से BARC को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं. ये चैट मुंबई पुलिस की चार्जशीट का भी हिस्सा है, जिसकी कॉपी क्विंट के पास है.

TRP स्कैम मामले में मुंबई पुलिस ने इसी हफ्ते चार्जशीट दायर की है. पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खानचंदानी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट दायर की है.

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी गोस्वामी और दासगुप्ता की इस बातचीत के स्क्रीनशॉट्स ट्विटर पर शेयर किए. भूषण ने लिखा, "ये BARC CEO और अर्णब गोस्वामी की लीक WhatsApp चैट्स के कुछ स्नैपशॉट्स हैं."

“ये इस सरकार में कई साजिशें, ताकत तक अभूतपूर्व पहुंच, पावर ब्रोकर के तौर पर अपनी पोजीशन और मीडिया का गलत इस्तेमाल को दिखाते हैं. कानूनी नियमों वाले किसी भी देश में ये इंसान लंबे समय के लिए जेल में होता.”
प्रशांत भूषण, वरिष्ठ वकील
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चार्जशीट में पुलिस ने क्या कहा?

TRP स्कैम मामले की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट कर रही है. इस केस को संभाल रहे असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने कहा कि 'चार्जशीट में 59 गवाहों के बयान हैं, जिसमें 15 एक्सपर्ट्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स शामिल हैं.'

पुलिस ने चार्जशीट में रिपब्लिक टीवी की COO प्रिय मुखर्जी को भी आरोपी बताया है. पुलिस ने दावा किया है कि BARC के पूर्व COO रोमिल रामगढ़िया ने रिपब्लिक टीवी के लॉन्च के करीब 40 हफ्तों के करीब उसके राइवल चैनलों की TRP रेटिंग से छेड़छाड़ की थी, जिससे रिपब्लिक की TRP बढ़ जाए.

पुलिस ने आरोप लगाया है कि पार्थो दासगुप्ता इसमें शामिल थे और उन्होंने WhatsApp चैट्स और आधिकारिक ईमेल आईडी के जरिए रिपब्लिक टीवी के पदाधिकारियों से संपर्क किया था.

पुलिस ने हाईकोर्ट अभी इनके खिलाफ और सबूत जुटाने के लिए और वक्त मांगा है. कोर्ट ने अर्णब के खिलाफ 29 जनवरी तक एक्शन न लेने का आदेश दिया है. यानी 29 तक अब उनके खिलाफ कोई एक्शन या यूं कहें उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी.

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Published: 15 Jan 2021,09:16 PM IST

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