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आरएसएस के खिलाफ किए गए कथित टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भिवंडी कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है. राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला चलेगा.
वहीं कोर्ट में राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताया है. उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मैं दोषी नहीं हूं. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 10 अगस्त रखी है.
राहुल गांधी की मजिस्ट्रेट अदालत में पेशी हुई . राहुल गांधी के साथ कोर्ट रूम में कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत भी थे.
भिवंडी कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने कहा,
सुनवाई शुरू होने के बाद जज ने आरोप पढ़ना शुरू किया. जज ने आरोप पढ़ते हुए कहा-
आपने आरएसएस संगठन को बदनाम किया. आपके बयान से आरएसएस की साख को नुकसान पहुंचा है. आपका बयान था कि आरएसएस के लोगों ने गोली मारी और ये सरदार पटेल ने लिखा है. इस मामले में धारा 499 के तहत ये अपमान है और धारा 500 के तहत ये दंडनीय भी है. क्या आपको आरोप की कॉपी मिली है?
राहुल ने जवाब देते हुए कहा, हां, कॉपी मिली है.
जज ने फिर राहुल गांधी से पूछा
क्या आप गलती मानते हैं?
राहुल गांधी- नहीं, मैं दोषी नहीं हूं.
इस मामले में शिकायतकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता राजेश कुंते ने आरोप लगाया है कि उन्हें कोर्ट रूम में नहीं जाने दिया गया. उन्होंने कहा, राहुल गांधी और उनके लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया. मैं ही शिकायतकर्ता हूं और मुझे ही कोर्ट परिसर में जाने से रोक दिया गया.पुलिस ने पक्षपात किया.”
बता दें कि ये मानहानि मामला 6 मार्च, 2014 को एक चुनावी रैली में राहुल गांधी के कथित बयान से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार बताया था. जिसके बाद आरएसएस के एक कार्यकर्ता राजेश कुंते ने मामला दर्ज कराया था.
क्विंट से बात करते हुए राहुल गांधी की ओर से पेश वकील नारायण अय्यर के मुताबिक, आरएसएस मानहानि मामले में आज कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ आरोप तय होने हैं. और राहुल गांधी खुद कोर्ट में मौजूद होंगे. उन्होंने कहा,
इस मामले में दो मई को अदालत में सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी से 12 जून को पेश होने को कहा था.
बता दें कि आपराधिक मानहानि मामले में भारत में दो साल की सजा का प्रावधान है.
बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने इस मामले को खारिज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें इस तरह से किसी संस्था को बदनाम नहीं करना चाहिए था. अगर वे इस मामले में अफसोस जाहिर नहीं करते हैं तो उन्हें कोर्ट में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा. राहुल गांधी ने इसे खारिज करते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही थी.
कोर्ट केस के अलावा राहुल गांधी महाराष्ट्र के दो दिन के दौरे पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका में पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्षदों को संबोधित करेंगे. साथ ही विदर्भ के चन्द्रपुर में चावल की खेती में क्रांति लाने वाले दादाजी खोबरागडे के परिजन से मुलाकात करने का कार्यक्रम है. लंबी बीमारी के बाद 78 वर्षीय खोबरागडे का इस महीने निधन हो गया था.
इसके अलावा राहुल के एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात करने की खबरें भा आ रही हैं लेकिन उनके कार्यक्रम में ऐसी किसी बैठक का जिक्र नहीं है.
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