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राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार से सुनवाई शुरू हो रही है. दो बजे सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. पीठ में जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर होंगे. ये मामला विवादित 2.77 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है.
अब सुप्रीम कोर्ट रामजन्म भूमि मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं और विवादित भूमि के मालिकाना हक पर फैसला सुनाने के लिए सुनवाई करेगी. ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पिछले 7 सालों से लंबित थीं.
शिया वक्फ बोर्ड ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि भगवान राम के जन्मस्थल से एक उचित दूरी पर मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद बनाई जा सकती है. शिया वक्फ बोर्ड ने हलफनामे में कहा, "दोनों धर्मस्थलों के बीच की निकटता से बचा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों की तरफ से लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल एक-दूसरे के धार्मिक कार्यों में बाधा की वजह बन सकता है और कई बार यही दोनों पक्षों में विवाद का कारण बनता है."
शिया वक्फ बोर्ड ने यह भी कहा है कि इस मामले से सुन्नी वक्फ बोर्ड का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मस्जिद एक शिया संपत्ति थी.
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