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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपए के नोट को बाजार से वापस मंगाने का फैसला लिया है यानी अब आपको 2000 रुपए मूल्य के नोट वापस बैंक को देने होंगे और उसके बदले बैंक उसी मूल्य के दूसरे नोट को देगा. ये प्रक्रिया 23 मई से 30 सितंबर तक चलेगी. इस बीच 2000 रुपए मूल्य के नोट की भी वैधता बनी रहेगी यानी इस बीच कोई भी आपके 2000 रुपए मूल्य के नोट को लेने से इनकार नहीं कर सकता है. लेकिन, RBI ने 2000 रुपये के नोट को वापस करने को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है, उस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं?
क्या एक दिन में एक व्यक्ति सिर्फ एक ही बार 20 हजार रुपए बदल सकता है?
क्या एक दिन में एक व्यक्ति कितना बार भी बदल सकता है?
किसी को एक्सचेंज नहीं करना है और उसे 20 हजार से ज्यादा जमा करना है तो उसके लिए क्या? वह एक दिन में कितना जमा कर सकता है?
2000 रुपए के नोट बदलने की समय सीमा 23 मई से 30 सितंबर तक ही है, तो उसके बाद क्या?
क्या 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट का चलन बंद हो जाएगा?
अगर एक व्यक्ति एक दिन में सिर्फ एक बार ही एक्सचेंज कर सकता है या जमा कर सकता है, तो वह 30 सितंबर तक सिर्फ 26 लाख 20 हजार तक के मूल्य का ही नोट बदला सकता है? लेकिन, जिसके पास इससे ज्यादा मूल्य के नोट हैं, उसका क्या?
आइए अब इन सवालों को RBI के बयानों से समझने की कोशिश करते हैं.
RBI का बयान: एक बार में 2000 रुपए के 10 नोट यानी 20000 रुपए मूल्य के नोट ही बदले जा सकेंगे.
भारतीय रिजर्व बैंक की इस गाइडलाइन से दो सवाल उठते हैं. पहला- क्या एक दिन में एक व्यक्ति सिर्फ एक ही बार 20 हजार रुपए बदल सकता है या एक दिन में एक व्यक्ति कितना बार भी बदल सकता है?
RBI का बयान: एक बार में 2000 रुपए के 10 नोट यानी 20000 रुपए मूल्य के नोट ही जमा कराए जा सकेंगे.
भारतीय रिजर्व बैंक के इस बयान से भी दो सवाल उठते हैं. पहला- मानते हैं कि नोट बदले वाले लोग ज्यादा होंगे इसलिए 20 हजार रुपए से ज्यादा मूल्य के नोट बदलने में परेशानी हो सकती है. लेकिन, मान लो जिसको बदलने नहीं हैं, सिर्फ जमा कराने हैं तो क्या उसके लिए भी सिर्फ 20 हजार रुपए की सीमा है?
RBI का बयान: 2000 रुपए के नोट बदलने की समय सीमा 23 मई से 30 सितंबर तक है.
भारतीय रिजर्व बैंक की इस गाइडलान से भी दो सवाल उठते हैं. पहला- मान लोग अगर इस समय सीमा के दौरान कोई 2000 रुपए मूल्य का नोट नहीं बदल सका तो क्या उसका नोट बेकार जाएगा? और दूसरा कि क्या 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए मूल्य के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे?
RBI का बयान: बैंक खातों में आप धनराशि मौजूदा गाइडलाइन और अन्य लागू वैधानिक प्रावधनों के तहत बिना किसी प्रतिबंध के सामान्य तरीके से जमा करा सकते हैं.
लेकिन, RBI के इस बयान में वो अन्य लागू वैधानिक प्रावधान के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है कि आखिर वह 'अन्य लागू वैधानिक प्रावधान' क्या-क्या होंगे?
मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति एक दिन में सिर्फ एक बार ही जमा और बदल सकते हैं तो ऐसे में वह 30 सितंबर यानी 131 दिन में सिर्फ 26 लाख 20 हजार रुपए ही बदल या जमा करा सकता है. लेकिन, अगर किसी के पास इससे ज्यादा रुपए हैं, तो फिर उसके लिए क्या?
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