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26 दिसंबर को कथित तौर पर एक धर्म परिवर्तन मामले में मध्य प्रदेश पुलिस (Madhya Pradesh Police) ने झाबुआ जिले से एक कैथोलिक पादरी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति जावेद खान पर मध्य प्रदेश के धर्म स्वतंत्रता अधिनियम-2021 के तहत अशोकनगर जिले में केस दर्ज किया गया है.
एक दूसरी घटना में, अशोक नगर जिला पुलिस ने जावेद खान के खिलाफ एक आदिवासी महिला का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है.
पुलिस ने यह कार्रवाई 26 साल की तेतिया बरिया नाम की आदिवासी लड़की के कल्याणपुरा थाने में शिकायत दर्ज करवाने के बाद की, जिसमें आरोप लगाया फादर जाम सिंह, पादरी अंसिंह निनामा और मंगू मेहताब भूरिया के द्वारा मिशनरी संचालित अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं और शिक्षा के वादों के तहत कथित धर्मांतरण का ऑफर दिया गया.
तेतिया ने अपनी शिकायत में बताया कि
तेतिया ने कहा कि मैंने और सुरती बाई दोनों ने धर्मांतरण से इनकार कर दिया और हम वहां से चले आए. बाद में हमने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी.
झबुआ जिले के कल्याणपुरा पुलिस स्टेशन इंचार्ज दिनेश रावत ने द क्विंट से बात करते हुए बताया कि...
दूसरा मामला अशोक नगर जिले से संबंधित है, जिसमें जिला पुलिस ने 25 दिसंबर को जावेद खान के खिलाफ एक आदिवासी महिला को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है.
अशोकनगर पुलिस थाने में दर्ज की गई शिकायत में महिला ने दावा किया है कि जावेद खान मेरे साथ रह रहा था और उसने खुद को राकेश कुशवाहा बताया था. उन्होंने कहा कि मुझे बाद में इस बात का पता चला कि उसका असली नाम जावेद है.
पिछले दिनों झाबुआ में कथित धर्मांतरण के कई मामले सामने आए हैं.
इससे पहले नवंबर 2021 में, आदिवासी समाज सुधारक संघ के संयोजक आजाद प्रेम सिंह डामोर ने विश्व हिंदू परिषद की छत्रछाया में 56 ईसाई मिशनरियों के खिलाफ कार्रवाई करने और आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित संवैधानिक रूप प्रावधानों का लाभ उठाने से रोकने के लिए जिला अधिकारियों को पत्र लिखा था.
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