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इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri case) जिले में चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र (Ajay Mishra) उर्फ मोनू को गुरुवार, 10 फरवरी को जमानत दे दी. संयुक्त किसान मोर्चा ने आशीष मिश्रा की जमानत को खेदजनक बताया है.
एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि "इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लखीमपुर खीरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत देने का आदेश दुर्भाग्यपूर्ण और हैरान करने वाला है."
अपनी प्रेस रिलीज में किसान मोर्चा ने यह भी आरोप लगाया है कि लखीमपुरी हत्याकांड के बाद से यूपी पुलिस और प्रशासन मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है.
NDTV की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को कतिथ तौर पर आशीष मिश्रा की कार से कुचलकर मरे 19 वर्षीय गुरविंदर सिंह के पिता सुखविंदर सिंह ने कहा कि "उसे इतनी जल्दी जमानत मिलना अच्छा संकेत नहीं है."
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