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पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगानेवाली महिला कर्मचारी को नौकरी पर बहाल कर लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने महिला को दोबारा नौकरी पर रखने का आदेश दिया है. महिला कर्मचारी का पिछले दिनों का एरियर भी दे दिया गया है.
‘इंडियन एक्सप्रेस’ ने अपने आला सूत्रों के जरिये बताया है कि महिला ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बाद छुट्टी पर चली गई है.
हालांकि महिला जांच कमेटी की कार्यवाही में यह कह कर शामिल नहीं हुई थी कि उसे लीगल रिप्रजेंटेशन की अनुमति नहीं दी गई. जांच के बाद कमेटी ने जो फैसला सुनाया था, उस पर महिला ने निराशा जताई थी.
अप्रैल 2019 में इस मामले के सामने आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट सेक्रेट्री जनरल दफ्तर ने इन आरोपों को इनकार कर दिया. दफ्तर ने इन आरोपों को बिल्कुल झूठा और अपमानजनक करार दिया था. दूसरी ओर महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि उसे नौकरी से निकालने के बाद दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहे उसके पति और देवर को भी निलंबित कर दिया गया था.
हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने जून, 2019 में खबर दी थी कि उसके पति और देवर को बहाल कर दिया गया था. मार्च, 2019 में महिला के खिलाफ पैसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में नौकरी देने का वादा करने का आपराधिक मामला दर्ज किया गया था.
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