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महाराष्ट्र: खुल रहे हैं स्कूल, सिनेमा हॉल, जानिए क्या है गाइडलाइंस?

4 अक्टूबर से कक्षा 5-12वीं तक के लिए ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में कक्षा 8 से 12वीं के लिए स्कूल खोले गए हैं

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भारत
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<div class="paragraphs"><p>फाइल फोटो- उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र</p></div>
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फाइल फोटो- उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

(Photo Courtesy: Twitter/@CMOMaharashtra)

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कोरोना (Coronavirus) की दूसरी लहर के वक्त मार्च में बंद हुए स्कूल, सिनेमा हॉल और धार्मिक जगहों को अक्टूबर के महीने में खोला जा रहा है. लंबे समय के बाद 4 अक्टूबर से कक्षा 5 से कक्षा 12वीं तक के लिए महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में स्कूल खोल दिए गए हैं. वहीं शहरी इलाकों में कक्षा 8 से कक्षा 12वीं के लिए स्कूल खोले गए हैं.

अब इन सब के लिए सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है? क्या स्कूल में आना अनिवार्य होगा? सिनेमा हॉल में एक वक्त में कितने लोग आ सकेंगे?

क्या मुंबई में रहने वाले हर बच्चे के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं?

नहीं. फिलहाल फिजिकल क्लासेस केवल कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए खुले हैं. बाकी बच्चों के लिए स्कूल कब तक खोले जाएंगे इसका फैसला बीएमसी नवंबर में करेगी.

महाराष्ट्र के बाकी शहरों के स्कूल के लिए क्या नियम है?

कक्षा 1 से कक्षा 7 तक के बच्चों के लिए फिजिकल क्लास नहीं खोली गई है. यह नियम दोनों सरकारी और प्राइवेट स्कूल के लिए है.

क्या स्कूल में जाना अनिवार्य कर दिया गया है?

नहीं, स्कूल जाने की अनिवार्यता नहीं है. अगर कोई बच्चा स्कूल जाना चाहता है, तो उसमें उसके माता-पिता की सहमति जरूरी है.

धार्मिक जगहों के लिए क्या गाइडलाइनंस बनाई गई है?

  • वे सभी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा अगर कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं तो 7 अक्टूबर से खोले जा सकते हैं.

  • हालांकि थर्मल स्क्रिनिंग, फेस मास्क, सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा.

  • इसके अलावा, प्रार्थना के लिए इस्तेमाल में आने वाली चटाई के उपयोग की मनाही होगी.

क्या धार्मिक सभाएं हो पाएगी?

धार्मिक सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा.

कितने लोग एक समय में धार्मिक स्थलों में प्रवेश कर सकते हैं?

लोगों के प्रवेश की जिम्मेदारी धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के पास होगी.

धार्मिक स्थलों पर कौन सी चीजो पर प्रतिबंध होगा?

  • संतों से दूरी बनाए रखना होगा (आशीर्वाद दूर से लेना होगा), किसी भी धार्मिक ग्रंथ को छूना, मूर्तियों को छूना सख्त मना होगा.

  • यहां तक प्रसाद का वितरण या पवित्र जल का वितरण भी नहीं किया जा सकेगा.

  • कोरोना के लक्षण वाले लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा.

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शादी में कितने लोगों को जाने की अनुमति मिलेगी?

यह उस जगह पर निर्भर करेगा जहां शादी का समारोह होगा. अगर जगह बंद है और छोटी है तो 100 लोगों से ज्यादा को अनुमति नहीं मिलेगा. अगर जगह खुले आसमान में है तो 200 लोगों तक इजाजत मिलेगी. सिनेमा

सिनेमा हॉल कब तक खोले जाएंगे?

महाराष्ट्र सिनेमाघर और ऑडिटोरियम को 22 अक्टूबर से खोलने की अनुमति है.

सिनेमा हॉल के लिए क्या गाइडलाइंस हैं?

फिलहाल के लिए तो कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, लेकिन सरकार जल्द ही इस पर दिशा निर्देश जारी करेगी.

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