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संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने मंगलवार को विशेष जांच टीम (SIT) द्वारा लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) में हुई हिंसा को हत्या की सोची-समझी साजिश बताने के बाद केंद्र से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) को बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की मांग की है.
इस तथ्य का हवाला देते हुए कि एसआईटी ने मौजूदा आईपीसी 279, 338, 304 ए को हटाने की सिफारिश की है और 13 आरोपियों पर धारा 307, 326, 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 3, 25 और 30 लगाने की सिफारिश की है.
इस मामले में एसकेएम ने जोर देकर कहा कि, "एसआईटी की जांच संयुक्त किसान मोर्चा और विरोध कर रहे किसानों के रुख की पुष्टि करती है कि लखीमपुर खीरी की घटना एक पूर्व नियोजित नरसंहार था."
संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र से अज मिश्रा टेनी को कथित संरक्षण न देने का आग्रह करते हुए उनकी बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की अपनी मांग को दोहराया.
इस मामले में मुख्य विवेचन विद्या राम दिवाकर ने सीजीएम कोर्ट में अर्जी लगाई है. मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों को 14 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया गया.
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