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"ये डेथ सेंटर बन गए हैं": दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता कोचिंग सेंटर फेडरेशन पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया.

क्विंट हिंदी
भारत
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"ये डेथ सेंटर बन गए हैं": दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

(फोटो- क्विंट हिंदी)

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दिल्ली के राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 UPSC अभ्यर्थियों की मौत के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार, 5 अगस्त को दिल्ली के कोचिंग संस्थानों द्वारा पालन किए जा रहे सुरक्षा मानदंडों की जांच के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए केस शुरू किया. कोर्ट ने भारत सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस भी जारी किया. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता कोचिंग सेंटर फेडरेशन पर एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है.

दरअसल, कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फायर और सेफ्टी के मानदंडों का पालन करने में विफलता के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर क्षेत्र में कोचिंग संस्थानों की वृद्धि पर दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों को चुनौती दी. कोर्ट ने इस अपील खारिज कर किया और कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया.

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