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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को एचडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क (HW News Network) और उसके पत्रकार- समृद्धि सकुनिया और स्वर्णा झा के खिलाफ सभी आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है जिन्हें त्रिपुरा (Tripura) पुलिस ने हिरासत में लिया था जब राज्य में जारी सांप्रदायिक हिंसा पर वो रिपोर्टिंग कर रही थीं.
दोनों पत्रकारों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 153 ए (धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 504 (जानबूझकर अपमान करने के इरादे से शांति भंग करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें त्रिपुरा से उदयपुर ले जाया गया था उससे पहले उन्हें असम के करीमगंज से हिरासत में लिया गया था. गोमती जिले की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें 15 नवंबर को जमानत दे दी थी. इसके बाद उन्होंने मामले को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
आखिरकार कोर्ट ने राज्य को नोटिस जारी करते हुए सभी कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
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