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सुप्रीम कोर्ट ने एक अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया है. इस मामले में भूषण को उनके दो ट्वीट को लेकर न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया गया था.
31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भूषण ने ट्वीट कर कहा, ''मेरे वकील और वरिष्ठ सहयोगी राजीव धवन ने अवमानना फैसले के तुरंत बाद 1 रुपये का योगदान दिया, जिसे मैंने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लिया.''
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''बोलने की आजादी पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, लेकिन दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की भी जरूरत है''
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भूषण को माफी मांगने का सुझाव भी दिया था, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया था. सुनवाई के दौरान भूषण की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि शीर्ष अदालत की ओर से ‘‘स्टेट्समैन जैसा संदेश’’ दिया जाना चाहिए और भूषण को 'शहीद' न बनाया जाए.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को भूषण को 'न्यायापालिका के खिलाफ उनके दो अपमानजनक ट्वीट' के लिए उन्हें आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था.
धवन ने भूषण के पूरक बयान का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि वो अपने 14 अगस्त के फैसले को वापस ले ले और कोई सजा न दे. वहीं, अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अदालत से अनुरोध किया था कि वो भूषण को इस संदेश के साथ माफ कर दे कि उन्हें भविष्य में ऐसा नहीं दोहराना चाहिए.
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