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सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला पारदर्शिता लाने के लिए और सावर्वजनिक हित में किया गया है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविल्कर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी याचिका पर फैसला सुनाया.
सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को राष्ट्रीय महत्व के मामलों में अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. कोर्ट ने कहा कि अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी और ये ओपन कोर्ट का सही सिद्धांत होगा.
9 जुलाई को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के साथ इस मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया था. कोर्ट ने कहा था कि बलात्कार संबंधी मामलों और वैवाहिक मामलों के अलावा अन्य मामलों की सुनवाई की रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है.
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