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PoK में लोकसभा सीट घोषित करने की याचिका खारिज, SC ने ठोका जुर्माना

पूर्व रॉ अफसर ने पीओके में दो लोकसभा सीट घोषित किए जाने को लेकर दायर की थी याचिका

क्विंट हिंदी
भारत
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सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
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सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
(फाइल फोटो)

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सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और गिलगिट को संसदीय सीट घोषित करने का केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दिया. अदालत ने इसके अलावा याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि रॉ के पूर्व अधिकारी राम कुमार यादव कि ओर से दायर याचिका कानूनी रूप से अयोग्य है.

अदालत की पीठ ने कहा, ‘‘आप न्यायालय में ऐसी याचिका लेकर आए हैं? उसमें न्यायिक दखलंदाजी नहीं हो सकती. हम ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकते.’’

याचिकाकर्ता का कहना था कि जम्मू- कश्मीर के संविधान में इन इलाकों के लिए 24 विधानसभा क्षेत्र निर्धारित हैं जहां पाकिस्तान द्वारा कब्जे की वजह से चुनाव नहीं होते और ये सीटें खाली रहती हैं. लेकिन इनके लिए लोकसभा क्षेत्र नहीं बनाया गया है. विधानसभा क्षेत्रों के आधार पर इन इलाकों में लोकसभा सीटें भी बनाई जाएं.

याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया कि विधानसभा सीटों के आधार पर वह केंद्र सरकार को पीओके और गिलगिट नामक दो लोकसभा सीटें घोषित करने का निर्देश दे.

कुल 111 सीटों वाली जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा हमेशा से 87 विधायकों के साथ चलती रही है.

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