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कमलनाथ से नहीं छिनेगा स्टार प्रचारक का दर्जा, EC का फैसला हुआ रद्द

कमलनाथ ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती

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कमल नाथ ने चुनाव आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
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कमल नाथ ने चुनाव आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
फोटो: PTI

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मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें कमलनाथ को स्टार कैंपेनर की सूची से बाहर निकाल दिया गया था. कांग्रेस के स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द होने के बाद कमलनाथ ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

कमलनाथ के बयान पर लिया गया था एक्शन

बता दें कि कमलनाथ पिछले दिनों बीजेपी एक महिला नेता को लेकर की गई टिप्पणी से विवादों में घिर गए थे. जिसके बाद बीजेपी ने लगातार उन पर हमला बोला और हर जगह उनकी शिकायत की. चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर सजा के तौर पर कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने का फैसला दिया. जिस पर कमलनाथ ने कहा था कि चुनाव आयोग ने उन्हें बिना किसी नोटिस या मामले की सुनवाई के आदेश पारित किया है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है. उन्होंने इसे गैरकानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी.

बता दें कि मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं. जिसे लेकर लगातार प्रचार जारी है. कमलनाथ पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कई बार चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया.

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Published: 02 Nov 2020,01:30 PM IST

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