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SC का गुजरात के 68 जजों के प्रमोशन पर रोक, राहुल को सजा सुनाने वाले जज भी शामिल

बेंच ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा स्टे ऑर्डर उन प्रमोशनों पर लागू होगा.

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<div class="paragraphs"><p>SC ने गुजरात के 68 जिला जजों के प्रमोशन पर लगाई रोक </p></div>
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SC ने गुजरात के 68 जिला जजों के प्रमोशन पर लगाई रोक

(फोटो - PTI)

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सु्प्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को गुजरात (Gujarat) के कुल 68 जजों के प्रमोशन पर रोक लगा दी है. इन जजों में सीजेएम हरीश हसमुखभाई वर्मा भी शामिल हैं, जिन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई थी. सीनियर सिविल जज कैडर के दो न्यायिक अधिकारियों द्वारा दायर याचिका में 65 प्रतिशत कोटा नियम के तहत इन जजों को जिला न्यायाधीशों के पद पर प्रमोशन को चुनौती दी गई थी.

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार ने न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन के लिए गुजरात हाईकोर्ट द्वारा की गई सिफारिश और सिफारिश को लागू करने के लिए सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी.

जस्टिस एमआर शाह ने आदेश में कहा कि राज्य सरकार ने याचिका के लंबित होने के दौरान अधिसूचना जारी की और इसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया. हम हाईकोर्ट और सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाते हैं.

बेंच ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मौजूदा स्टे ऑर्डर उन प्रमोशनों पर लागू होगा, जिनके नाम मेरिट लिस्ट में पहले 68 उम्मीदवारों में नहीं हैं.

जस्टिस शाह ने कहा

प्रमोशन मेरिट-कम-सीनियरिटी के सिद्धांत पर और टेस्ट पास करने पर ही किया जाना चाहिए. हाईकोर्ट द्वारा सिफारिशें और बाद में सरकार की अधिसूचना अवैध है.

बेंच ने याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं किया है और केवल प्रमोशन पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया है. बेंच ने निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई उपयुक्त बेंच द्वारा सीजेआई द्वारा सौंपे जाने पर की जाए, क्योंकि जस्टिस शाह 15 मई को रिटायर हो रहे हैं.

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