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विकास दुबे केस: UP सरकार से SC - ‘कानून का शासन रखना होगा बरकरार’

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार से क्या-क्या कहा

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सुप्रीम कोर्ट 
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सुप्रीम कोर्ट 
(फोटो:PTI)

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वो गैंगस्टर विकास दुबे के 'एनकाउंटर' की जांच कर रही समिति में शीर्ष अदालत के एक पूर्व जज और एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को शामिल करने पर विचार करे. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो विकास दुबे 'एनकाउंटर' केस की जांच के लिए कमेटी का पुनर्गठन करने को तैयार है.

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो जांच समिति के बारे में दिए गए सुझावों को शामिल करके नई अधिसूचना का मसौदा 22 जुलाई को पेश कर देगी.

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चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने दुबे और उसके कथित सहयोगियों के ‘एनकाउंटर्स’ की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से कहा, ‘’आपको एक राज्य के तौर पर कानून का शासन बरकरार रखना होगा.’’

कोर्ट ने कहा, ''आप कानून के शासन के लिए जिम्मेदार हैं. इसके लिए गिरफ्तारियों, सुनवाई और दोषी ठहराने की जरूरत होती है.''

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो हैरान है कि गैंगस्टर को उसके खिलाफ इतने केस होने के बाद भी जमानत मिल गई. कोर्ट ने कहा, “यह संस्थागत नाकामी है कि जिस व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उसे जमानत मिली.”

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Published: 20 Jul 2020,02:41 PM IST

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