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'हेट स्पीच देने वालों पर केस दर्ज करने में न हो देरी'-SC की राज्यों को चेतावनी

Hate Speech: SC ने कहा, "दोनों जज अराजनीतिक हैं और उन्हें A,B या C पार्टी से कोई मतलब नहीं है."

IANS
भारत
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<div class="paragraphs"><p>'हेट स्पीच देने वालों पर केस दर्ज करने में न हो देरी'-SC की राज्यों को चेतावनी</p></div>
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'हेट स्पीच देने वालों पर केस दर्ज करने में न हो देरी'-SC की राज्यों को चेतावनी

(फोटो-IANS)

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार (28 अप्रैल) को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) को नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया, भले ही कोई शिकायत न की गई हो, और इस बात पर जोर दिया कि बेंच के दोनों न्यायाधीश अराजनैतिक हैं और उन्हें पार्टी 'ए' या पार्टी 'बी' या पार्टी 'सी' से कोई मतलब नहीं है.

जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने अभद्र भाषा को देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित करने में सक्षम गंभीर अपराध करार दिया और कहा कि अदालत ने पिछले साल जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए अभद्र भाषा के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेने का आदेश पारित किया था.

अदालत ने सुनवाई के दौरान क्या कहा?

सुनवाई के दौरान, पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि दोनों न्यायाधीश अराजनीतिक हैं और उन्हें पार्टी ए या पार्टी बी, या पार्टी सी से कोई मतलब नहीं है, हम केवल देश के संविधान और कानूनों को जानते हैं. हम इसके बारे में बहुत स्पष्ट रहें. हम जो भी आदेश पारित करते हैं, वह हमारे द्वारा ली गई शपथ के प्रति निष्ठा है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है और इसमें कोई संदेह भी नहीं है. जब वकील ने देश के विभिन्न हिस्सों में अभद्र भाषा के उदाहरणों का हवाला दिया, तो पीठ ने मौखिक रूप से कहा:

राजनीति में मत लाओ. यदि राजनीति में लाने का प्रयास किया जाता है, तो हम इसमें पक्षकार नहीं होंगे. हमने कहा हमारे आदेश में, चाहे वह किसी भी धर्म का हो (कार्रवाई होनी चाहिए), आपको और क्या चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट

'देरी या ढिलाई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं'

पीठ ने चेतावनी दी कि मामले दर्ज करने में किसी भी तरह की देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा और इस बात पर जोर दिया कि उसके 21 अक्टूबर, 2022 के आदेश को धर्म के बावजूद लागू किया जाएगा.

अदालत ने कहा कि वह व्यापक सार्वजनिक भलाई और कानून के शासन की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में अभद्र भाषा के खिलाफ याचिकाओं पर विचार कर रहा है.

याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट निजाम पाशा ने कहा कि अदालत ने पुलिस को स्वत: कार्रवाई करने का आदेश दिया और अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो यह अवमानना होगी.

मेहता ने कहा कि इस मामले में सभी राज्यों को शामिल होने दीजिए.

'बिना किसी शिकायत के हो कार्रवाई'

पीठ ने कहा कि प्रतिवादी तुरंत यह सुनिश्चित करेंगे कि जब कोई भाषण या कोई कार्रवाई होती है जो IPC की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध को आकर्षित करती है, तो बिना किसी शिकायत के मामले दर्ज करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है.

अदालत ने क्या कहा था?

पिछले साल, शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड को नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, उन्हें देश के लिए चौंकाने वाला बताया था और साथ ही चेतावनी दी थी कि इस बेहद गंभीर मुद्दे पर कार्रवाई करने में किसी भी तरह की देरी अदालत की अवमानना मानी जाएगी.

शीर्ष अदालत अभद्र भाषा के संबंध में याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ताओं में से एक ने शुरू में नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के खिलाफ निर्देश मांगा था.

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