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टाटा Vs सायरस मिस्त्री विवाद: एसपी ग्रुप ने दाखिल की रिव्यू पिटीशन

सुप्रीम कोर्ट ने मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद पर बहाल करने के एनसीएलएटी के फैसले को किया था रद्द

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भारत
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रतन टाटा और साइरस मिस्त्री
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रतन टाटा और साइरस मिस्त्री
(फोटो: Ians)

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टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाए जाने को लेकर सायरस मिस्त्री के शापूरजी पालोनजी (एसपी) ग्रुप ने अब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है. शापूरजी पालोनजी ग्रुप का कहना है कि सुप्री कोर्ट को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए. बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एनसीएलएटी के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें सायरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद पर फिर से बहाल करने का आदेश दिया गया था.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ था जब, अक्टूबर 2016 में सायरस मिस्त्री को टाटा संस के चेरमैन पद से हटा दिया गया था. इसके बाद मिस्त्री के एसपी ग्रुप ने इस फैसले का विरोध किया था और इसे घात लगाकर किया गया हमला बताया था.

इसके बाद ये मामला राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) तक पहुंचा था. जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद एनसीएलएटी ने 18 दिसंबर 2019 को ये फैसला सुनाया था कि सायरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद पर बहाल किया जाए. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी सुब्रमण्यम की बेंच ने पिछले साल 17 दिसंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा.

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सुप्रीम कोर्ट ने टाटा संस के पक्ष में सुनाया था फैसला

मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाया और इसमें कहा गया कि एनसीएलएटी के सायरस मिस्त्री की बहाली के फैसले को रद्द किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, ‘‘एनसीएलएटी के 18 दिसंबर 2019 के आदेश को रद्द किया जाता है. टाटा ग्रुप की अपील को स्वीकार किया जाता है, और एसपी समूह की अपील खारिज की जाती है.’’

अब सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर पुर्नविचार याचिका दायर की गई है. मिस्त्री के एसपी ग्रुप ने एक बार फिर इस मामले को लेकर विचार करने और फिर से सुनवाई करने की मांग की है.

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