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3 तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को आज न्याय मिला- मोदी

पास हुआ तीन तलाक बिल, तलाक देने पर पति को मिल सकती 3 साल की सजा

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पास हुआ तीन तलाक बिल, तलाक देने पर पति को मिल सकती 3 साल की सजा
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पास हुआ तीन तलाक बिल, तलाक देने पर पति को मिल सकती 3 साल की सजा
(फोटो: PTI)

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ऐतिहासिक तीन तलाक बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है. सदन में इस बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े, वहीं इसके खिलाफ 84 वोट डाले गए. अब एक बार में तीन तलाक देना गैरकानूनी होगा और ऐसा करने पर पति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 'तलाक, तलाक, तलाक' कहने पर पति को अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने बिल पास होने पर खुशी व्यक्त की है.

पूरे देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है. आज करोड़ों मुस्लिम माताओं-बहनों की जीत हुई है और उन्हें सम्मान से जीने का हक मिला है. सदियों से तीन तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को आज न्याय मिला है. इस ऐतिहासिक मौके पर मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं. तीन तलाक बिल का पास होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है. तुष्टिकरण के नाम पर देश की करोड़ों माताओं-बहनों को उनके अधिकार से वंचित रखने का पाप किया गया. मुझे इस बात का गर्व है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देने का गौरव हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है.
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

गृहमंत्री अमित शाह ने बिल पास होने पर लिखा, ' ट्रिपल तलाक बिल के पारित होने पर मैं देश भर की मुस्लिम बहनों को तीन तलाक के अभिशाप से छुटकारा मिलने पर बधाई देता हूं. इस ऐतिहासिक निर्णय से मोदी सरकार ने देश की मुस्लिम महिलाओं के लिए अभिशाप बने तीन तलाक से उन्हें मुक्ति देकर समाज में सम्मान से जीने का अधिकार दिया है.'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिल पास होने का स्वागत किया है. सीएम योगी ने कहा,

‘दुर्भाग्य से जो लोग महिला सशक्तीकरण के लिए बोलते थे, उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में बिल का विरोध किया, एक ऐसा बिल जो महिला सम्मान का प्रतीक है. कांग्रेस और उसके सहयोगियों, एसपी और बीएसपी का पर्दाफाश हो गया है.’
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कांग्रेस ने बताया बड़ी गलती

जहां सरकार इस बिल को ऐतिहासिक बता रही है, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राज बब्बर ने इसे एक बड़ी गलती बताया. उन्होंने कहा कि सिविल लॉ को क्रिमिनल लॉ बनाना एक बहुत बड़ी गलती है.

‘मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर किसी भी फैमिली लॉ को लेकर एक बहुत बड़ा झटका है. सिविल लॉ को क्रिमिनल लॉ बना दिया गया है. ये ऐतिहासिक गलती है.’
राज बब्बर, कांग्रेस प्रवक्ता

कवि और नेता कुमार विश्वास ने ट्विटर पर लिखा, 'तलाक दे तो रहे हो इताब-ओ-कहर के साथ, मिरा शबाब भी लौटा दो मेरी महर के साथ.' विश्वास ने बिल पास होने पर सभी को बधाई भी दी.

यूजर्स ने इस तरह जताई खुशी


सोशल मीडिया यूजर्स ने तीन तलाक बिल पास होने का स्वागत किया है. इस फैसले को महिलाओं के हक में बताते हुए ट्विटर पर यूजर्स ने खुशी व्यक्त की है.

पीएम मोदी की तारीफ

इससे पहले सरकार ने सितंबर 2018 और फरवरी 2019 में दो बार तीन तलाक अध्यादेश जारी किया था. क्योंकि लोकसभा में इस विवादास्पद विधेयक के पारित होने के बाद वो राज्यसभा में अटक गया था.

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Published: 30 Jul 2019,08:01 PM IST

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